EPFO Launched Amnesty Scheme 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट चलाने वाले संस्थानों को बड़ी राहत देते हुए ‘एमनेस्टी स्कीम-2026’ शुरू की है। यह एकमुश्त राहत योजना उन कंपनियों के लिए लाई गई है, जो अपना खुद का PF ट्रस्ट (Exempted PF Trust) चला रही हैं, लेकिन उनके पास सरकार की ओर से जारी आवश्यक औपचारिक छूट (Exemption) का नोटिफिकेशन नहीं है।
किन मामलों में मिलेगी राहत?
EPFO के अनुसार, इस योजना के अनुसार पात्र संस्थानों को पिछली तारीख से राहत (Retrospective Relief) का लाभ मिलेगा। इसके जरिए ट्रस्ट की मान्यता बहाल की जा सकेगी। साथ ही कई मामलों में बकाया राशि, हर्जाना, ब्याज और लंबित कानूनी कार्रवाई से भी राहत मिल सकती है, बशर्ते कर्मचारियों को तय नियमों के मुताबिक या उससे बेहतर PF योगदान और ब्याज मिला हो।
क्या होता है एग्जेम्प्टेड प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट?
कुछ बड़ी कंपनियां सरकार से विशेष अनुमति लेकर अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि का प्रबंधन अपने इन-हाउस ट्रस्ट के माध्यम से करती हैं। इन्हें एग्जेम्प्टेड प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट कहा जाता है। ऐसे ट्रस्ट कर्मचारियों और कंपनी के हिस्से का योगदान अपने पास जमा करते हैं और सरकार ने जो दर तय कर रखी है उसके अनुसार कर्मचारियों को ब्याज भी देते हैं।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ
‘एमनेस्टी स्कीम-2026’ दो तरह के संस्थानों के लिए लागू की गई है। पहली श्रेणी में वे संस्थान शामिल हैं, जो अब बिना छूट वाले संस्थान के रूप में नियमों का पालन करना चाहते हैं। दूसरी श्रेणी में वे संस्थान हैं, जो आगे भी छूट प्राप्त PF ट्रस्ट के रूप में अपना संचालन जारी रखना चाहते हैं.
EPFO की अपील
EPFO ने सभी कर्मचारियों, PF ट्रस्ट चलाने वाले संस्थानों और अन्य संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे इस एकमुश्त अवसर का लाभ उठाएं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने ट्रस्ट की स्थिति को नियमित करा लें। ऐसा करने से भविष्य में नियमों के अनुपालन से जुड़ी जटिलताओं से बचा जा सकेगा।
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