यमुना एक्सप्रेसवे(Yamuna Expressway) के रास्ते सफर करने वाले जेवर क्षेत्र के लोगों के लिए लगभग 14 साल पुराना इंतजार अब खत्म हो चुका है। स्थानीय निवासियों और किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर आखिरकार मुहर लग गई है। आइए, इस पूरी राहतभरी खबर को आसान और सरल शब्दों में समझते हैं।
जेवर क्षेत्र के प्रभावित गांवों के किसानों और निवासियों को अब यमुना एक्सप्रेसवे स्थित जेवर टोल प्लाजा पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। जेवर के विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के बीच हुई कई दौर की बैठकों के बाद इस ऐतिहासिक फैसले पर सहमति बनी है। इस निर्णय से रोजाना आने-जाने वाले हजारों आम लोगों और किसानों को भारी आर्थिक राहत मिलेगी।
17 सितंबर तक कराना होगा पंजीकरण
इस मुफ्त टोल सुविधा का लाभ उठाने के लिए स्थानीय वाहन चालकों को तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके लिए पात्र लोगों को 17 सितंबर तक जेवर टोल प्लाजा पर बने काउंटर पर अपने जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। दस्तावेजों की जांच और वेरिफिकेशन के बाद ही संबंधित वाहन को टोल की छूट सूची में जोड़ा जाएगा।
क्या हैं जरूरी दस्तावेज ?
पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको निम्नलिखित कागजात जमा करने होंगे:
-
निवास प्रमाण पत्र: ग्राम प्रधान या सक्षम प्राधिकारी का पत्र, अथवा बिजली का बिल।
-
पहचान पत्र: पहचान सत्यापित करने के लिए वैध दस्तावेज (जैसे वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र)।
-
वाहन के कागजात: संबंधित वाहन की आरसी (Vehicle RC)।


[…] […]