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लुधियाना केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बच्ची को जिंदा दफनाने वाली कातिल को अब उम्रकैद

पंजाब के लुधियाना(Ludhiana case) में ढाई साल की बच्ची को जिंदा दफनाने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। मामले में दोषी ठहराई गई पड़ोसन नीलम की मौत की सजा को अदालत ने उम्रकैद में बदल दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, नीलम को 30 साल जेल में बिताने होंगे और इस अवधि के दौरान उसे किसी भी तरह की सजा में छूट नहीं मिलेगी। यह मामला 28 नवंबर 2021 का बताया गया है। आरोप के अनुसार, बच्ची के पिता अक्सर अपने बच्चों के लिए खिलौने और दूसरी चीजें लेकर आते थे।

नीलम के बच्चे भी ऐसी चीजों की मांग करते थे। आरोप है कि आर्थिक परेशानियों और बच्चों की मांग पूरी न कर पाने को लेकर नीलम के मन में बच्ची के परिवार के प्रति नाराजगी थी। जांच के मुताबिक, नीलम बच्ची को अपनी एक्टिवा पर बैठाकर एल्डिको के नजदीक एक सुनसान जगह पर ले गई। वहां पहले से खोदे गए गड्ढे में बच्ची को कथित तौर पर जिंदा दफना दिया गया।

CCTV से सामने आया सुराग

बच्ची के गायब होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान मिले CCTV फुटेज में नीलम बच्ची को अपने साथ ले जाती हुई दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में नीलम ने अपराध स्वीकार किया और उसकी निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद किया गया।

सेशन कोर्ट ने सुनाई थी मौत की सजा

मामले की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने नीलम को दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी थी। अदालत में सजा सुनाए जाने के समय नीलम ने अपने दो बच्चों का हवाला देते हुए रहम की अपील की थी।

बाद में उसने मौत की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। 23 सितंबर को हाईकोर्ट ने फांसी को उम्रकैद में बदल दिया। हालांकि, आदेश के अनुसार 30 साल की निर्धारित अवधि पूरी होने तक उसे किसी तरह की राहत या छूट नहीं मिलेगी।

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