अमृतसर(Amritsar) में कानून-व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कई गतिविधियों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल की ओर से अलग-अलग मामलों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इनमें रेस्टोरेंट-क्लबों के समय, तेज आवाज में संगीत, अतिक्रमण, पटाखों और वाहनों में हथियार रखने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
नए निर्देशों के मुताबिक रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक बंद करना जरूरी होगा। रात 11:30 बजे के बाद नए ग्राहकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और नया ऑर्डर भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
रात 10 बजे के बाद DJ पर रोक
DJ, लाइव ऑर्केस्ट्रा और अन्य तेज म्यूजिक सिस्टम को रात 10 बजे तक बंद करना होगा। इसके बाद परिसर से बाहर तक आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। वाहनों में लगे म्यूजिक सिस्टम पर भी यही नियम लागू होगा और आवाज गाड़ी के बाहर नहीं आनी चाहिए।
सड़क और फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा सामान फैलाने या बिना अनुमति बोर्ड लगाने पर रोक रहेगी। पुलिस के मुताबिक, इससे यातायात व्यवस्था बेहतर करने और पैदल राहगीरों की सुरक्षा में मदद मिलेगी।
पटाखों को लेकर भी सख्त नियम
पटाखे केवल अधिकृत दुकानों से बेचे जा सकेंगे। अस्पतालों, स्कूल-कॉलेज जैसे साइलेंस जोन और IOC, BPCL व HPCL के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में पटाखे चलाने पर रोक होगी। विदेशी, अवैध आयातित और सीरीज पटाखों पर भी प्रतिबंध रहेगा। केवल निर्धारित कम-प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी।
त्योहारों पर पटाखों का समय तय
दिवाली पर रात 8 से 10 बजे, क्रिसमस और न्यू ईयर ईव पर 11:55 बजे से 12:30 बजे और गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे तथा रात 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। शराब के अहातों को रात 12 बजे तक या लाइसेंस में निर्धारित समय के अनुसार बंद करना होगा। साथ ही सभी संस्थानों को निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना जरूरी होगा। नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जाएगी।