Delhi HC Suspend Judicial Officer Vinay Singhal: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस (DHJS) के सीनियर जज विनय सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह एक्शन उनके खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही को देखते हुए लिया गया है।
रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश संख्या 27/DHC/Gaz/D-2/VI.E.2(a)/2026, दिनांक 10 जुलाई 2026, के तहत विनय सिंघल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary Proceeding) पर विचार किए जाने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
इन नियमों के तहत हुई कार्रवाई
हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि यह कार्रवाई ऑल इंडिया सर्विसेज अनुशासन और अपील नियम, 1969 के नियम 3 के उप नियम (1) के खंड (अ) के साथ पठित दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस रूल्स, 1970 के नियम 27 के तहत दी गईं शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई है। इन नियमों के अनुसार, जांच या अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है।
दिल्ली छोड़ने पर लगाई गई रोक
निलंबन के दौरान विनय सिंघल का मुख्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुख्यालय, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली का कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदेश में साफ निर्देश दिया गया है कि वह अनुमति के बिना दिल्ली की सीमा से बाहर नहीं जा सकेंगे।
लिविंग एक्सपेंस नियमानुसार मिलेगा
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान विनय सिंघल को लागू नियमों के तहत निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) और अन्य पात्र भत्ते नियमानुसार दिए जाएंगे। यह व्यवस्था सेवा नियमों के हिसाब से लागू रहेगी।
मामले की वजह का नहीं किया गया खुलासा
आदेश में यह नहीं बताया गया है कि विनय सिंघल के खिलाफ किस विशेष मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। हालांकि, तत्काल प्रभाव से निलंबन का फैसला इस ओर संकेत करता है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है और आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर तय होगी।
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