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खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत, फायरिंग केस में गिरफ्तारी पर लगी रोक

Khan Sir Controversy : पटना के कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान उर्फ खान सर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। कोर्ट के इस आदेश के बाद अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।

दोनों पक्षों की दलीलों पर हुई सुनवाई

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान का मामले में साफ तौर से कोई आपराध सामने नहीं आया है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी, जांच की स्थिति और मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी अदालत के सामने दी गई।

अदालत ने सुनाया अंतरिम फैसला

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने खान सर उर्फ फैजल खान को अंतरिम राहत देने का फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह संरक्षण अगली सुनवाई तक जारी रखने का निर्देश दिया है।

क्या है मामला?

यह मामला पटना के एक कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद के दौरान हुई फायरिंग की घटना के बाद चर्चा में आया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कदमकुआं थाने में FIR दर्ज की गई थी। पुलिस जांच में कोचिंग संस्थान से जुड़े दो गार्डों की भूमिका सामने आने का दावा किया गया था। दोनों गार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

पुलिस से मांगे गए थे जांच दस्तावेज

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने इससे पहले पुलिस को केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इन्हीं तथ्यों और जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। अदालत ने अंतरिम संरक्षण देते हुए संकेत दिया है कि मामले की अगली सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों और अन्य कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा। इसके बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी।

खान सर के ठिकाने को लेकर चर्चा

विवाद सामने आने के बाद से खान सर उर्फ फैजल खान सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई की आशंका के चलते वे पटना से बाहर हैं। कोर्ट से राहत मिलने से पहले पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। पटना के आसपास के कई जिलों में भी छापेमारी की गई थी।

एसएसपी ने दी थी छापेमारी की जानकारी

पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा ने स्वयं बताया था कि फैजल खान की तलाश में पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई हैं।

6 जून को दाखिल हुई थी याचिका

फैजल खान ने 6 जून को पटना व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। यह याचिका 8 जून को दर्ज हुई और 9 जून को इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करते हुए गिरफ्तारी और अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी।

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Yogita Tyagi
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योगिता त्यागी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीति, मनोरंजन, धर्म और लाइफस्टाइल विषयों में विशेष रुचि है। वर्तमान में वह Mhone News के राजनीतिक, धर्म और मनोरंजन सेक्शन के लिए सक्रिय रूप से लेखन कर रही हैं। डिजिटल मीडिया में तीन वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्होंने अपने करियर में कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों- जैसे दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, इंडिया डेली लाइव और ITV नेटवर्क में योगदान दिया है। योगिता ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, जिसने उनके डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में गहन, प्रभावशाली और विश्वसनीय लेखन की मजबूत नींव रखी है।
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