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दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने 6.37 किलो गांजा किया जब्त, 3 लोग गिरफ़्तार

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने तस्करी के अलग-अलग मामलों में तीन यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से 6.37 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया, जिसे विमान के टॉयलेट, यात्रियों की सीटों के नीचे और सामान में छिपाकर रखा गया था।

हाइड्रोपोनिक वीड गांजे की एक बहुत तेज़ असर वाली किस्म है, जिसे मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर पानी में उगाया जाता है। अलग-अलग आधिकारिक बयानों के अनुसार, बैंकॉक और फुकेत से आने वाले यात्रियों से जुड़ी इन तीन बरामदगी में कुल 6.37 किलोग्राम संदिग्ध प्रतिबंधित सामान ज़ब्त किया गया।

एक बयान में कहा गया कि पहले मामले में, सोमवार को बैंकॉक से आए एक भारतीय यात्री को ‘एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम’ (APIS) प्रोफाइलिंग के आधार पर ‘ग्रीन चैनल’ पार करने के बाद रोका गया।

चार सीलबंद पैकेट बरामद

बयान के मुताबिक, यात्री के सामान में तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन कस्टम अधिकारियों ने विमान की तलाशी ली और पिछले दोनों टॉयलेट में छिपाकर रखे गए संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड के चार सीलबंद पैकेट बरामद किए, जिनका वज़न 3.47 किलोग्राम था। बयान में कहा गया, “पूछताछ करने पर यात्री ने टॉयलेट के अंदर पैकेट छिपाने की बात कबूल कर ली।”

एक अन्य मामले में, सोमवार को फुकेत से आए एक यात्री को APIS प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका गया। बयान के अनुसार, जब यात्री के सामान में कोई प्रतिबंधित सामान नहीं मिला, तो कस्टम अधिकारियों ने विमान की तलाशी ली और 12वीं लाइन (रो 12) की सीटों के नीचे संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड वाले छह सीलबंद पैकेट पाए, जिनका वज़न 1.5 किलोग्राम था। बयान में कहा गया कि बाद में यात्री ने विमान के अंदर पैकेट छिपाने की बात मान ली।

तीसरे मामले में, रविवार को बैंकॉक से आए एक भारतीय यात्री को APIS प्रोफाइलिंग के आधार पर ‘ग्रीन चैनल’ पार करने के बाद रोका गया। बयान के मुताबिक, एक्स-रे स्क्रीनिंग के दौरान अधिकारियों को यात्री के सामान में कुछ संदिग्ध तस्वीरें दिखीं। तलाशी लेने पर लगभग 1.4 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड वाले दो वैक्यूम-सीलबंद पैकेट बरामद किए गए।

तीनों यात्रियों को ‘नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस’ (NDPS) एक्ट की धारा 43(b) के तहत गिरफ्तार किया गया, जबकि संदिग्ध प्रतिबंधित सामान को एक्ट की धारा 43(a) के तहत ज़ब्त किया गया।

 

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