Traffic Rules in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नए नियम लागू करते हुए साफ कर दिया है कि यदि कोई चालक एक साल के भीतर पांच बार से ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। वहीं चालान की राशि 45 दिनों के भीतर जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। दिल्ली पुलिस ऐसे वाहन मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है।
लाखों चालान अब भी पेंडिंग
दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त नीरज ने ठाकुर बताया कि 16 जून 2019 से 30 अप्रैल 2026 तक ऑन-स्टॉप चालानों की संख्या 62 लाख 31 हजार 729 तक पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा 60 लाख 79 हजार 233 वाहनों के एक से 10 चालान पेंडिंग हैं। इसके अलावा 1 लाख 23 हजार 789 वाहनों के 11 से 20 चालान और 19 हजार 785 वाहनों के 21 से 30 चालान पेंडिंग हैं।
100 चालान वाले वाहन भी सड़क पर घूम रहे
आंकड़ों में कई चौंकाने वाले मामले भी सामने आए हैं। 5 हजार 327 वाहनों के 31 से 40 चालान, 2 हजार 34 वाहनों के 41 से 50 चालान और 804 वाहनों के 51 से 60 चालान लंबित हैं। वहीं 65 ऐसे वाहन भी मिले हैं जिनके खिलाफ 100 से ज्यादा चालान दर्ज हैं। इसके बावजूद ये वाहन राजधानी की सड़कों पर लगातार दौड़ रहे हैं।
ई-चालानों की स्थिति ज्यादा खराब
दिल्ली में कैमरों के जरिए किए गए ई-चालानों की स्थिति भी बेहद गंभीर है। 1 जनवरी 2015 से 30 अप्रैल 2026 तक कुल 88 लाख 15 हजार 374 ई-चालान लंबित पाए गए। इनमें 80 लाख 27 हजार 382 वाहनों के एक से 10 चालान हैं। वहीं 11 हजार 854 ऐसे वाहन हैं जिनके 100 से ज्यादा और कुछ मामलों में 800 तक चालान लंबित हैं।
सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा
दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहन चालक बिना किसी डर के सड़क पर वाहन चला रहे हैं। हाल ही में संसद मार्ग इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने दो चचेरे भाइयों को कुचल दिया था। जांच में सामने आया कि उस ट्रक के खिलाफ पहले से पांच चालान लंबित थे। ऐसे मामलों ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।
दिल्ली पुलिस लंबे समय से कर रही थी मांग
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुराने नियमों में इतनी सख्ती नहीं थी कि बार-बार नियम तोड़ने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। कई बार ऐसे वाहन सामने आए जिन पर 100 से लेकर 800 तक चालान लंबित थे, लेकिन उन्हें सड़क पर चलने से रोकने का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार को कई बार पत्र लिखकर सख्त नियम बनाने की मांग की थी।
अब नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
नई व्यवस्था लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस ऐसे वाहन चालकों और मालिकों पर निगरानी बढ़ाएगी। सरकार का मानना है कि सख्त कार्रवाई से सड़क हादसों में कमी आएगी और लोगों में ट्रैफिक नियमों को लेकर जिम्मेदारी बढ़ेगी।
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