LPG सिलेंडर पर सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से एक अहम बदलाव लागू होने जा रहा है। सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन(LPG Aadhaar) यानी BAA पूरा करना जरूरी होगा। सरकार के मुताबिक, रेगुलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस पर सब्सिडी वाले LPG की बिक्री और बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जा रहा है। जिन ग्राहकों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है उन्हें 30 सितंबर तक इसे पूरा कर लेना जरूरी बताया गया है।
आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं होने पर LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद नहीं होगी। हालांकि, ऐसे ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें सिलेंडर खरीदते समय बाजार मूल्य चुकाना पड़ सकता है। वहीं, जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पहले ही हो चुका है उन्हें दोबारा प्रक्रिया कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इस नियम का उद्देश्य सब्सिडी का लाभ केवल पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है।
कई ग्राहक पहले ही करा चुके हैं ऑथेंटिकेशन
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, 19 सितंबर तक देश में 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG ग्राहकों में से करीब 89.9 प्रतिशत का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा हो चुका था। यानी बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहले ही नए नियम के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।
डिलीवरी के समय भी हो सकता है काम
आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हर ग्राहक को गैस एजेंसी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। LPG सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराया जा सकता है। इसके अलावा ग्राहक अपने गैस वितरक के कार्यालय में जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसलिए जिन उपभोक्ताओं का ऑथेंटिकेशन अभी बाकी है उन्हें समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए ताकि सब्सिडी का लाभ प्रभावित न हो।