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PUC नहीं तो ईंधन नहीं! आज से लागू हुआ नया नियम, जानें कैसे होगी निगरानी

दिल्ली में गुरुवार से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। सरकार ने इस व्यवस्था को प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू करने का फैसला किया है। हालांकि, नियम लागू होने से एक दिन पहले बुधवार को राजधानी के कई पेट्रोल पंपों पर इसकी तैयारियां बहुत ज्यादा नजर नहीं आईं।

कनॉट प्लेस, जनपथ, बाबा खड़क सिंह मार्ग, राजेंद्र प्लेस, आरके पुरम और मुनिरका जैसे इलाकों के पेट्रोल पंपों पर बने PUC केंद्रों पर ज्यादा भीड़ नहीं दिखी। ज्यादातर जगहों पर रोजाना की तरह ही सामान्य गतिविधियां चलती रहीं। कई वाहन चालकों को नए नियम की पूरी जानकारी भी नहीं थी।

निगरानी के लिए ANPR कैमरों और टीमों की तैनाती

सरकार के मुताबिक, नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए करीब 500 ANPR कैमरों वाले पेट्रोल पंपों पर निगरानी की जाएगी। इसके अलावा प्रदूषण से जुड़े मामलों पर नजर रखने के लिए AI आधारित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सक्रिय किया जा रहा है। कार्रवाई के लिए 334 प्रवर्तन टीमें भी तैनात की गई हैं।

नियम तोड़ने पर 10 हजार तक जुर्माना

बिना वैध PUC वाहन चलाने पर मोटर वाहन नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में वाहन चालक पर 10 हजार रुपये तक का चालान हो सकता है। यानी अब वाहन मालिकों के लिए PUC प्रमाणपत्र को अपडेट रखना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।

PUC बनवाते समय OTP की जरूरत

पेट्रोल पंप संचालकों के मुताबिक, कई लोगों को यह तो पता है कि वाहन के लिए PUC जरूरी है, लेकिन ईंधन लेने के लिए भी वैध PUC होना अनिवार्य होगा, इसकी जानकारी कम लोगों को है। PUC बनवाने की प्रक्रिया में वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर OTP भी आता है। ऐसे में मोबाइल नंबर बदलने या पुराना नंबर बंद होने की स्थिति में कुछ वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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