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1 अक्टूबर से बदल गए देश के ये 8 बड़े नियम! ATM से कैश निकालने से लेकर गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल तक पर पड़ेगा सीधा असर!

अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों के दैनिक बजट और नियमों में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। बैंक एटीएम से पैसे निकालने, एलपीजी सब्सिडी, वाहन में फ्यूल भराने, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और इनकम टैक्स से जुड़े कई अहम नियम 1 अक्टूबर से बदल चुके हैं। इसके साथ ही यूपीआई (UPI) भुगतान पर नया मर्चेंट शुल्क नियम 15 अक्टूबर से लागू होने वाला है, जिसका सीधा असर आपकी वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा।

एसबीआई एटीएम से कैश निकालना हुआ महंगा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के एटीएम से मुफ्त लेनदेन की मासिक सीमा 10 से घटाकर 5 कर दी गई है। सीमा समाप्त होने पर दूसरे बैंक के एटीएम से कैश निकालने पर 23 रुपये प्लस जीएसटी और नॉन-फाइनेंशियल लेनदेन पर 11 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। वहीं, बीएसबीडी (BSBD) खातों में हर महीने केवल 4 बार ही मुफ्त कैश निकाला जा सकेगा, जिसके बाद प्रति लेनदेन 15 रुपये प्लस जीएसटी का शुल्क लगेगा।

बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल 

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए 1 अक्टूबर से बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी देने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। दूसरी तरफ, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी जारी रखने के लिए ग्राहकों का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन ग्राहकों का ऑथेंटिकेशन पहले हो चुका है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया नहीं करनी होगी।

टैक्स ऑडिट और आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को राहत देते हुए आकलन वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी है। इसके साथ ही संबंधित करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। इसके अलावा, एनआरआई से संपत्ति खरीदने वाले भारतीय खरीदारों को अब अलग से टैन (TAN) लेने की जरूरत नहीं होगी, वे पैन के जरिए ही टीडीएस प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

एनपीएस और एफडी नियमों में बदलाव

एनपीएस (NPS) में नया खाता खोलने पर 200 रुपये का वन-टाइम ऑनबोर्डिंग चार्ज लागू किया गया है, जो 50-50 रुपये की चार तिमाही किस्तों में कटेगा। साथ ही, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे बल्क एफडी (FD) की दरें रोज सुबह 10:10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर अपडेट करें। रेलवे ने भी 1 से 31 अक्टूबर तक सेंट्रल रेलवे नेटवर्क में विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत रियायती टिकट या पास पर यात्रा करने वालों के पास ओरिजिनल पहचान पत्र होना अनिवार्य है। वहीं 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर 0.4% का एमडीआर शुल्क लागू होगा, जिसका भुगतान केवल मर्चेंट ही करेगा।

 

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