उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले लोगों के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने खुले में बिकने वाली मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत दुकानदारों को अब हर खुली मिठाई के साथ उसकी ‘यूज बाय डेट’ यानी वह तारीख बतानी होगी जिसके बाद उसे खाना सुरक्षित नहीं माना जाना चाहिए।
खाद्य सुरक्षा विभाग(UP Food Department) की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से पूरे उत्तर प्रदेश में अनिवार्य होगी। अभी तक पैकिंग में मिलने वाली मिठाइयों पर एक्सपायरी या ‘यूज बाय डेट’ देना जरूरी था लेकिन दुकानों के काउंटर या ट्रे में खुले तौर पर रखी मिठाइयों के लिए ऐसी स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी।
हर मिठाई की अलग होती है शेल्फ लाइफ
विभाग के मुताबिक, सभी मिठाइयां एक समान समय तक खाने योग्य नहीं रहतीं। दूध, खोया और छेना जैसी चीजों से बनी मिठाइयां आमतौर पर जल्दी खराब होती हैं और उनकी शेल्फ लाइफ करीब एक से दो दिन हो सकती है। वहीं कुछ दूसरी मिठाइयां 15 से 30 दिन तक इस्तेमाल योग्य रह सकती हैं।
नई व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग अवधि की जानकारी आसानी से देख सकें और उसी आधार पर फैसला ले सकें।
नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई
विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना ‘यूज बाय डेट’ के खुली मिठाई बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस कदम से दुकानदारों पर मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी बढ़ेगी। साथ ही ग्राहकों को भी खरीदारी के समय मिठाई की उपयोग अवधि जांचने का स्पष्ट अधिकार और जानकारी मिलेगी।