Expire Maggi Case: अगर आप भी अक्सर इंस्टेंट नूडल्स या पैक्ड फूड खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आंध्र प्रदेश में एक्सपायर्ड मैगी बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने विशाल मेगा मार्ट को दोषी माना है। आयोग ने स्टोर पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पीड़ित ग्राहक को मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 5 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 20 मार्च 2025 को आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के येमिगनूर निवासी पी. श्रवण कुमार ने विशाल मेगा मार्ट से मैगी आटा इंस्टेंट नूडल्स के दो पैकेट खरीदे थे। उसी रात उन्होंने नूडल्स बनाकर खाए, जिसके कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उल्टी, बुखार और पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही
अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की बात कही। इसके बाद नूडल्स के पैकेट की जांच की गई तो पता चला कि मैगी 18 मार्च 2025 को ही एक्सपायर हो चुकी थी। यानी ग्राहक को दो दिन पहले एक्सपायर हो चुका सामान बेच दिया गया था।
स्टोर ने नहीं दिया नोटिस का जवाब
घटना के बाद पीड़ित ग्राहक ने विशाल मेगा मार्ट को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन स्टोर की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और मामले की शिकायत दर्ज कराई।
आयोग ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग ने माना कि एक्सपायर्ड खाने का सामान बेचना लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है और यह उनकी सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। इसी आधार पर आयोग ने विशाल मेगा मार्ट पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 5 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया।
खरीदारी करते समय रखें इन बातों का ध्यान
पैक्ड फूड या अन्य खाद्य उत्पाद खरीदते समय हमेशा एक्सपायरी डेट जरूर जांचें। यह भी देखें कि पैकेट की सील टूटी हुई या खराब न हो। खरीदारी के बाद बिल अपने पास सुरक्षित रखें ताकि कोई भी विवाद होने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। यदि किसी स्टोर में एक्सपायर्ड सामान बिकता हुआ मिले तो इसकी जानकारी तुरंत स्टोर मैनेजर को दें। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन या संबंधित उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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