भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन Form 6 से SIR से जुड़ा अतिरिक्त डिक्लेरेशन हटाना शुरू कर दिया है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसका मतलब है कि ऐसे क्षेत्रों में नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को अब अपने माता-पिता या दादा-दादी और नाना-नानी से जुड़ी पुरानी मतदाता सूची की जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम Form 6 में अतिरिक्त प्रावधान जोड़े जाने को लेकर चुनाव आयुक्तों के बीच उठी आपत्तियों के बाद सामने आया है।
दो चुनाव आयुक्तों ने उठाई थी आपत्ति
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने Form 6 में SIR से जुड़ा डिक्लेरेशन जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। जोशी का तर्क था कि ‘Registration of Electors Rules, 1960’ में बदलाव किए बिना Form 6 की निर्धारित प्रक्रिया में इस तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता। संधू ने भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी। 26 सितंबर को हुई फुल कमीशन की बैठक में भी यह विषय चर्चा में आया था। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि दोनों आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में आयोग से जुड़े अलग-अलग मामलों में कई बार अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं।
Form 6 में क्या जोड़ा गया था?
SIR के दौरान ऑनलाइन Form 6 में एक अतिरिक्त डिक्लेरेशन जोड़ा गया था। इसके तहत नए मतदाता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को खुद को या अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी/नाना-नानी को पिछली इंटेंसिव रिविजन के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची से जोड़ने संबंधी जानकारी देनी होती थी। इसी प्रावधान को लेकर आपत्ति जताई गई थी। रिपोर्टों के अनुसार, संधू ने इसे हटाने की मांग करते हुए इसे कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं होने का मुद्दा उठाया था। हालांकि, चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को जारी अपने प्रेस रिलीज में कहा था कि Form 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है और SIR के लिए अतिरिक्त डिक्लेरेशन की व्यवस्था की गई थी।
SIR के दौरान ही रहेगा अतिरिक्त डिक्लेरेशन
आयोग की ओर से पहले कहा गया था कि यह अतिरिक्त जानकारी SIR की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक होगी और प्रक्रिया पूरी होने के बाद Form 6 को पहले के स्वरूप में बहाल कर दिया जाएगा। अब SIR पूरा कर चुके क्षेत्रों में इस अतिरिक्त डिक्लेरेशन को हटाया जा रहा है। वहीं, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभी चल रहा है, वहां ECINET पोर्टल पर यह अतिरिक्त डिक्लेरेशन उपलब्ध रहेगा। चुनाव आयोग ने बिहार SIR से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपने 26 सितंबर के बयान में उल्लेख किया था। इस फैसले में SIR की प्रक्रिया से जुड़े आयोग के कदमों पर विचार किया गया था।
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