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कैंसर की दवाओं पर भारी मुनाफे से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- ‘मरीजों के साथ यह अन्याय’

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों में भारी अंतर को लेकर सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने चिंता जताई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के दौरान दवाओं की कीमत और मरीजों से वसूले जाने वाले शुल्क को लेकर कई सवाल उठाए।

कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी दवा कंपनी से एक कैंसर की दवा करीब 2,700 रुपये में ली जाती है और अस्पताल या अन्य जगह पर उसी दवा की कीमत 27,000 रुपये तक पहुंच जाती है, तो इस अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीठ ने सरकार से यह विचार करने को भी कहा कि क्या सभी दवाओं पर एक समान, करीब 16 प्रतिशत का मार्जिन तय किया जा सकता है।

निजी अस्पतालों की व्यवस्था पर सवाल

सुनवाई के दौरान निजी अस्पतालों में दवाओं की बिक्री से जुड़े तौर-तरीकों पर भी सवाल उठे। कोर्ट ने केंद्र से यह देखने को कहा कि कुछ अस्पताल मरीजों को अपनी फार्मेसी या किसी निर्धारित मेडिकल स्टोर से ही दवा लेने के लिए क्यों कहते हैं।

पीठ ने यह भी पूछा कि अगर कोई मरीज बाहर से दवा खरीदना चाहता है तो कुछ अस्पताल इलाज या अन्य सुविधाओं को इससे क्यों जोड़ते हैं। अदालत ने दवाओं की कीमत में पारदर्शिता और मरीजों के हित को महत्वपूर्ण बताया।

एक समान व्यवस्था की जरूरत?

कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि दवाओं की कीमत तय करने के लिए एक समान व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। खासकर सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के मामले में खर्च का भार अंततः सार्वजनिक धन पर पड़ता है।

सरकार से मांगा जवाब

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस विषय पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और व्यावहारिक समाधान तलाशने की कोशिश होगी। सरकार ने जवाब के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है।

मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। यह मामला दवाओं की कीमत, जेनेरिक दवाओं और मेडिकल डिवाइस की कीमतों से जुड़े व्यापक मुद्दों से भी संबंधित है।

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