बेंगलुरु में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान सेंट्रल GST के एक सुपरिटेंडेंट को 8 लाख रुपये की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी अधिकारी की पहचान मोहित प्रताप सिंह के रूप में हुई है। कार्रवाई के दौरान बनाए गए वीडियो में एक व्यक्ति को गुलाबी रंग का बैग अधिकारी को देते देखा जा सकता है। बैग के अंदर 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियां थीं और अधिकारी उन्हें गिनता नजर आया।
शिकायत बंद कराने के लिए मांगी थी रकम
लोकायुक्त के अनुसार, मोहित प्रताप सिंह सेंट्रल GST के साउथ डिवीजन-4, साउथ कमिश्नरेट में सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने सैयद जमीर से 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। यह रकम सेंट्रल GST से जुड़े एक लंबित मामले और उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को बंद करने के बदले मांगे जाने का आरोप है। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस लेनदेन में सलमान शेख ने कथित तौर पर बिचौलिए की भूमिका निभाई। उसे भी मामले में आरोपी बनाया गया है। लोकायुक्त की टीम को रिश्वत के लेनदेन की जानकारी पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद कार्रवाई की योजना तैयार की गई।
Bro became a GST officer
Asked for a bribe of ₹20 lakh to close a complaint in a pending GST matter
Settled after taking ₹8 lakh. Imagine the level of corruption pic.twitter.com/PUAdH63X6E
— 🚨Indian Gems (@IndianGems_) September 18, 2026
कैमरे में कैद हुई पूरी कार्रवाई
लोकायुक्त अधिकारियों के मुताबिक, रिश्वत की रकम कोरमंगला स्थित केंद्रीय सदन में GST सुपरिटेंडेंट के चैंबर में ली जानी थी। टीम ने जाल बिछाकर मौके पर निगरानी शुरू की। जैसे ही गुलाबी बैग में रकम पहुंचाई गई, लोकायुक्त अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए मोहित प्रताप सिंह को पकड़ लिया।सामने आए वीडियो में अधिकारी बैग से निकली नोटों की गड्डियों को गिनते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में 500 रुपये के नोटों की गड्डियां भी नजर आती हैं। इसी दौरान लोकायुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज
लोकायुक्त ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की 2018 में संशोधित धारा 7A के तहत मामला दर्ज किया है। सलमान शेख की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल लोकायुक्त की जांच जारी है। एजेंसी रिश्वत की मांग, रकम के लेनदेन और GST मामले से जुड़े पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। आरोपों की पुष्टि अदालत में होने वाली कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी।
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