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EPFO New Update: PF रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक मिलेगा मौका, जानें किसे होगा फायदा

EPFO New Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कंपनियों और अन्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सितंबर 2026 के पीएफ रिटर्न यानी ECR जमा करने की अंतिम तारीख अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। पहले कर्मचारियों को यह काम 15 अक्टूबर तक पूरा करना था। इस तरह उन्हें कुल 16 दिन का अतिरिक्त समय मिला है।

सैलरी लिमिट बढ़ने से आई दिक्कत

डेडलाइन बढ़ाने का मुख्य कारण कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए लागू सैलरी लिमिट में बदलाव है। 17 सितंबर 2026 से यह सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। इसके बाद कंपनियों को कर्मचारियों के वेतन रिकॉर्ड दोबारा जांचने और नए नियमों के मुताबिक पीएफ योगदान की गणना करने की जरूरत पड़ी।

EPFO ने 14 अक्टूबर को किया ऐलान

EPFO ने 14 अक्टूबर को सितंबर 2026 के रिटर्न की समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की। यह राहत केवल सितंबर 2026 के वेतन महीने के रिटर्न पर लागू है। अन्य महीनों के लिए निर्धारित डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कंपनियों को पेरोल सिस्टम अपडेट करना जरूरी

सैलरी लिमिट में बदलाव के बाद कर्मचारियों को अपने पेरोल सिस्टम और रिकॉर्ड में जरूरी संशोधन करने पड़ रहे हैं। पेरोल सिस्टम के जरिए कर्मचारियों की सैलरी, कटौती और अन्य भुगतानों का हिसाब रखा जाता है। ऐसे में कंपनियों को यह सुनिश्चित करना है कि पीएफ योगदान की गणना नए नियमों के अनुसार सही तरीके से हो।

ECR में सही जानकारी देना जरूरी

ECR यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न एक मासिक विवरण है, जिसे कर्मचारी EPFO पोर्टल पर जमा करते हैं। इसमें कर्मचारियों के वेतन और भविष्य निधि से जुड़े योगदान की जानकारी होती है। इसके जरिए EPF, EPS और EDLI के तहत लागू योगदान का विवरण दर्ज किया जाता है।

गलती होने पर कर्मचारियों के रिकॉर्ड पर असर

ECR में सही जानकारी दर्ज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पर कर्मचारियों के पीएफ योगदान का रिकॉर्ड तैयार होता है। वेतन या योगदान की राशि गलत दर्ज होने पर कर्मचारी के खाते में जमा रकम के रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो सकती है। कर्मचारी अपनी *EPF पासबुक* के जरिए खाते में दर्ज योगदान की जांच कर सकते हैं।

कर्मचारियों को अब क्या करना चाहिए?

कंपनियों और संस्थानों को 31 अक्टूबर की नई डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए सितंबर महीने के वेतन रिकॉर्ड की जांच कर लेनी चाहिए। उन्हें कर्मचारियों की सैलरी और पीएफ योगदान की गणना दोबारा सत्यापित करनी चाहिए और जरूरत होने पर पेरोल सिस्टम अपडेट करना चाहिए। इसके बाद ECR दाखिल करने के साथ लागू योगदान की राशि भी निर्धारित समय में जमा करनी होगी।

कर्मचारियों को सीधे नहीं मिलेगा अतिरिक्त पैसा

डेडलाइन बढ़ने का सीधा फायदा कर्मचारियों के पीएफ खाते में अतिरिक्त रकम जमा होने के रूप में नहीं मिलेगा। इसका मुख्य लाभ कर्मचारियों को रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलने का है। हालांकि, सही जानकारी के साथ रिटर्न जमा होने से कर्मचारियों के पीएफ योगदान का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी।

वेतन सीमा बढ़ने का फायदा सभी को समान नहीं

कर्मचारियों को अपनी EPF पासबुक समय-समय पर जांचते रहना चाहिए। वहीं, सैलरी लिमिट बढ़ने के बाद किस कर्मचारी पर कौन-से नियम लागू होंगे और उसके योगदान में कितना बदलाव आएगा, यह संबंधित नियमों और उसकी वेतन स्थिति पर निर्भर करेगा। इसलिए सभी कर्मचारियों के लिए समान लाभ मानना सही नहीं होगा। कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी है कि सितंबर 2026 का ECR 31 अक्टूबर तक सही जानकारी के साथ जमा कर दें।

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Yogita Tyagi
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योगिता त्यागी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीति, मनोरंजन, धर्म और लाइफस्टाइल विषयों में विशेष रुचि है। वर्तमान में वह Mhone News के राजनीतिक, धर्म और मनोरंजन सेक्शन के लिए सक्रिय रूप से लेखन कर रही हैं। डिजिटल मीडिया में तीन वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्होंने अपने करियर में कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों- जैसे दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, इंडिया डेली लाइव और ITV नेटवर्क में योगदान दिया है। योगिता ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, जिसने उनके डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में गहन, प्रभावशाली और विश्वसनीय लेखन की मजबूत नींव रखी है।
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