हैदराबाद में पाकिस्तान में निर्मित बताए जा रहे कॉस्मेटिक उत्पादों की बिक्री और वितरण का मामला सामने आया है। कमिश्नर की टास्क फोर्स के राजेंद्रनगर जोन और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई कर करीब 7 लाख रुपये के कथित अनधिकृत कॉस्मेटिक्स जब्त किए हैं। पुलिस ने पांच लोगों को पकड़ा है और अब इन उत्पादों के स्रोत से लेकर उनके वितरण तक की कड़ियां खंगाली जा रही हैं।
नांपल्ली और संतोष नगर में हुई छापेमारी
पुलिस को 30 सितंबर को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान में निर्मित कुछ कॉस्मेटिक उत्पाद बिना जरूरी भारतीय रजिस्ट्रेशन और अनुमति के शहर में बेचे जा रहे हैं। इसके बाद टास्क फोर्स और CDSCO अधिकारियों ने नांपल्ली तथा संतोष नगर में कई दुकानों की जांच की। नांपल्ली के हबीब नगर इलाके में ब्यूटी लेडीज़ एम्पोरियम, ब्यूटी क्वीन शॉप और एसजे मेडिकल शॉप से उत्पाद जब्त किए गए। CDSCO के ड्रग इंस्पेक्टर डॉ. श्रीधर मित्तपल्ली और अंजन गौड़ पेंडेम ने जब्त सामान की जांच की। इनमें गोरी, चांदनी, फैज़, नविया, पार्ली गोल्डी, अनीज़ा, नूर गोल्ड, आरज़ू, सैंडल, फेस फ्रेश, फाखरा गोल्ड, गोल्डन पर्ल और सदफ़ जैसे ब्रांड के क्रीम और साबुन शामिल बताए गए हैं।
CDSCO के रिकॉर्ड में नहीं मिला जरूरी पंजीयन
अधिकारियों के मुताबिक, जब्त किए गए कुछ उत्पाद CDSCO/DCGI की 8 सितंबर 2026 की सार्वजनिक सूचना में अनधिकृत या प्रतिबंधित कॉस्मेटिक्स के रूप में चिन्हित उत्पादों से संबंधित हैं। पुलिस के अनुसार, इन उत्पादों के भारत में आयात के लिए आवश्यक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को कथित तौर पर दुकानदारों के पास खरीद से जुड़े बिल, इनवॉइस और अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। कुछ अतिरिक्त स्टॉक एक गोदाम में रखे होने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस अब गोदाम में रखे सामान और उसकी वास्तविक मात्रा का सत्यापन कर रही है।
मुंबई से सप्लाई की आशंका
प्रारंभिक जांच में कुछ उत्पादों की सप्लाई मुंबई के एक कथित डीलर या सप्लायर के जरिए होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि उत्पाद भारत में किस रास्ते से पहुंचे और उन्हें हैदराबाद तक किस नेटवर्क ने पहुंचाया। संतोष नगर की मदीना कॉस्मेटिक दुकान से भी ऐसे उत्पाद मिलने की बात पुलिस ने कही है। दुकान कथित तौर पर सैयद इस्माइल चलाता है। पुलिस ने मामले में मोहम्मद फजल, मोहम्मद अयान, मोहम्मद रियाजुद्दीन, सैयद आबिद अली और सैयद इस्माइल के नाम बताए हैं।
पुलिस ने अपराध संख्या 245/2026 दर्ज किया है। मामला BNS की धारा 123 और 318(4) तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 18-C और 27-A के तहत दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने कॉस्मेटिक्स में निर्धारित सीमा से अधिक हैवी मेटल्स पाए जाने के पुराने मामलों का भी उल्लेख किया है, हालांकि मौजूदा जब्त उत्पादों में किसी पदार्थ की वास्तविक मात्रा जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस अब मुंबई सप्लायर, खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन और संभावित अन्य स्टॉक की भी जांच कर रही है।
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