भोपाल में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने अखबार के मालिक प्यारे मियां को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 10 बार उम्रकैद की सजा देने के साथ 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में उसकी सहयोगी राबिया बी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्यारे मियां पांच नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में दोषी पाया गया है।
नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को बुलाने का मामला
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 78 वर्षीय प्यारे मियां वर्ष 2014 से नाबालिग लड़कियों को निशाना बना रहा था। आरोप था कि वह उन्हें हर महीने 10 हजार रुपये की नौकरी दिलाने का लालच देता और अपने पास बुलाता था। इसके बाद उनके साथ यौन शोषण और बलात्कार करता था। मामले की सुनवाई के दौरान राबिया बी की भूमिका भी सामने आई। अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ प्यारे मियां के अपराधों में सहयोग करने के आरोप पेश किए, जिन्हें अदालत ने सही माना।
काउंसलिंग में पीड़िता ने बताई आपबीती
यह मामला 11 जुलाई 2020 को सामने आया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, काउंसलिंग के दौरान एक पीड़िता ने अपने साथ हुए यौन शोषण की जानकारी दी थी। उसने बताया कि उसे भोपाल के शाहपुरा इलाके में एक फ्लैट पर जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाया गया था। पीड़िता के आरोप के मुताबिक, वहां उसे जबरन शराब पिलाई गई और प्यारे मियां ने उसका यौन उत्पीड़न किया। इस खुलासे के बाद अन्य नाबालिग लड़कियों ने भी शोषण की घटनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की।
आठ मामलों में मृत्यु तक जेल में रहने की सजा
अभियोजन पक्ष के अधिकारी के मुताबिक, विशेष पॉक्सो अदालत ने प्यारे मियां को पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। उसे आठ मामलों में मृत्यु तक उम्रकैद और दो मामलों में उम्रकैद दी गई है। अदालत ने सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया है। सरकारी वकील पीएन सिंह राजपूत के अनुसार, पुलिस ने जांच के बाद प्यारे मियां को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राबिया बी और अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाया गया। सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर फैसला सुनाया।
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