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वाराणसी एयर शो: प्रशासन अलर्ट, जर्जर इमारतों की छतों पर भीड़ जुटाने पर रोक, चंदौली में घाट बने नो-व्हीकल जोन

वाराणसी में गुरुवार से शुरू हो रहे भारतीय वायुसेना के भव्य एयर शो को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। वायुसेना के इस एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है, जिसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है। पड़ोसी जिले चंदौली में गंगा तट के पास स्थित घाटों और आसपास के मार्गों को पूरी तरह ‘नो-व्हीकल जोन’ घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा यातायात नियंत्रित करने के लिए मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस बल के साथ-साथ रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है।

चिन्हित किए गए 424 खतरनाक भवन

एयर शो के दौरान विमानों की गड़गड़ाहट और तेज आवाज से उत्पन्न होने वाले कंपन (वाइब्रेशन) को देखते हुए नगर निगम ने विशेष सुरक्षा चेतावनी जारी की है। गंगा किनारे के इलाकों में कई पुरानी और कमजोर इमारतें मौजूद हैं, जिनकी दीवारें और छतें जर्जर हालत में हैं। ऐसे भवनों पर भारी भीड़ का दबाव और विमानों के कंपन के कारण बड़े हादसे का खतरा बन सकता है। इसे रोकने के लिए नगर निगम ने शहर के चारों जोनों में सर्वे कराकर कुल 424 जर्जर भवनों को चिन्हित किया है। इन इमारतों के मालिकों और उनमें रहने वाले किराएदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे बिना स्ट्रक्चरल जांच के अपनी छतों या बालकनियों पर मेहमानों या आम लोगों को बिल्कुल इकट्ठा न होने दें।

अधिकारियों की सख्त निगरानी और निर्देश

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के दिशा-निर्देशों के तहत कोतवाली जोन के जोनल अधिकारी मृत्युंजय नारायण मिश्रा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने साझा रूप से यह सुरक्षा एडवाइजरी लागू की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी इमारत के हिस्से में जोखिम दिखाई देता है, तो उसकी तुरंत सूचना नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को देनी होगी। इसके साथ ही, असुरक्षित हिस्सों को खाली रखकर वहां तत्काल प्रभाव से बैरिकेडिंग करने और चेतावनी सूचक बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई अनहोनी न हो सके।

नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

प्रशासन ने जनता और भवन स्वामियों से अपील की है कि वे सुरक्षा से जुड़े इन नियमों का पूरी सख्ती से पालन करें। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि इस एडवाइजरी की अनदेखी की जाती है या लापरवाही बरती जाती है, तो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 331 और 308 के अंतर्गत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का यह कदम दर्शकों की सुरक्षा और किसी भी संभावित दुर्घटना को टालने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

 

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