सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान में जोजारी नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी तरह के निर्माण या विकास कार्य पर रोक लगा दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने जोजारी नदी में प्रदूषण से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले में यह आदेश दिया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की बांडी और लूनी नदियों में प्रदूषण के मुद्दे पर भी चिंता जताई थी। बेंच ने पर्यावरण को हुए गंभीर नुकसान और नदी के इकोसिस्टम के बड़े पैमाने पर विनाश का ज़िक्र किया।
बेंच ने कहा, “…हमारी सोच यह है कि ‘हाई फ्लड लाइन’ और ज़रूरी इकोलॉजिकल बफर ज़ोन तय करने और उनकी सीमा तय करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी होने तक, नदी के इकोसिस्टम को ठीक से बचाने के लिए एक अंतरिम, निश्चित और मापने योग्य सुरक्षा क्षेत्र बनाना ज़रूरी है।”
बेंच ने कहा, “इसलिए, हम यह निर्देश देते हैं कि ऊपर बताई गई गाइडलाइंस के अनुसार, नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी तरह के निर्माण या विकास कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी।” बेंच ने देखा कि ‘हाई फ्लड लाइन’ को अभी वैज्ञानिक तरीके से तय और चिह्नित नहीं किया गया है।
बेंच ने कहा, “…हम एक अतिरिक्त अंतरिम सुरक्षा उपाय के तौर पर यह निर्देश देना ज़रूरी समझते हैं कि जब तक ‘हाई फ्लड लाइन’ और ज़रूरी इकोलॉजिकल बफर ज़ोन तय करने और उनकी सीमा तय करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा फ्लड लाइन या नदी के मौजूदा बहाव वाले रास्ते के दोनों ओर 500 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी ऐसे खतरनाक उद्योग या गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे नदी के इकोसिस्टम में प्रदूषण, गंदगी या कोई अन्य नुकसान होने की संभावना हो।” बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की।
विस्तृत आदेश का इंतज़ार
7 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया था कि वह राज्य में जोजारी, बांडी और लूनी नदियों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक हफ़्ते के भीतर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक “इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन ग्रुप” (ICG) बनाए।
जोजारी नदी जोधपुर से होकर गुज़रती है, बांडी नदी पाली से होकर बहती है और लूनी नदी बालोतरा से होकर गुज़रती है। बांडी और जोजारी नदियां बालोतरा शहर के पास लूनी नदी में मिल जाती हैं।
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