दिल्ली की अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है। यह शिकायत आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने दर्ज कराई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस मामले में कानूनी रूप से आगे बढ़ने के लिए कोई ठोस आधार नहीं पाया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
लिपिका मित्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन पर मानहानि का आरोप लगाया गया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं को देखते हुए शिकायत में कोई दम नहीं पाया।
अदालत का फैसला
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकाला:
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आधारहीन शिकायत: अदालत ने पाया कि शिकायत में मानहानि के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं थे।
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आगे बढ़ने से इनकार: कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निर्मला सीतारमण के खिलाफ समन जारी करने या कार्यवाही को आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं है।
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