New Railway Rule: रेलवे ने काउंटर से रिजर्वेशन टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए यात्रा बीमा की सुविधा शुरू कर दी है। 27 अक्टूबर 2026 यानी आज से लागू इस नियम के तहत यात्री सिर्फ 45 पैसे प्रति यात्री के प्रीमियम में 10 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा ले सकेंगे। पहले यह सुविधा मुख्य रूप से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मिलती थी।
काउंटर टिकट पर भी मिलेगा यात्रा बीमा
रेलवे बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यात्रा बीमा सुविधा का दायरा बढ़ाते हुए इसे रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से खरीदे जाने वाले टिकटों पर भी लागू किया है। अब ऑफलाइन टिकट लेने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना या अन्य निर्धारित परिस्थितियों में बीमा कवर मिल सकेगा।
45 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख तक कवर
रेलवे की यात्रा बीमा योजना के तहत यात्री को सिर्फ 45 पैसे प्रति व्यक्ति का प्रीमियम देना होगा। इसके बदले मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपये, चोट लगने पर अस्पताल के खर्च के लिए 2 लाख रुपये और पार्थिव शरीर को ले जाने के खर्च के लिए 10 हजार रुपये तक का कवर मिलेगा।
बीमा के लिए डिजिटल भुगतान जरूरी
काउंटर से टिकट खरीदते समय यात्रा बीमा लेने वाले यात्रियों को डिजिटल भुगतान करना होगा। टिकट बुक करते समय सही मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी देना भी अनिवार्य है। नकद भुगतान करके यात्रा बीमा का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।
टिकट कैंसिल करने पर पूरे पैसे वापस नहीं होंगे
अगर कोई यात्री टिकट रद्द करता है और उसने यात्रा बीमा भी लिया है, तो बीमा प्रीमियम की पूरी रकम वापस नहीं मिलेगी। 45 पैसे के प्रीमियम में से 9 पैसे काटकर बाकी राशि वापस की जाएगी।
कंफर्म और RAC यात्रियों को मिलेगी सुविधा
यह सुविधा रिजर्व टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए है। यात्रा बीमा लेने के लिए टिकट बुकिंग के समय कंफर्म या RAC होना जरूरी है। अगर एक ही PNR पर कई यात्री सफर कर रहे हैं और कुछ यात्रियों के टिकट कंफर्म हैं, जबकि बाकी वेटिंग लिस्ट में हैं, तब भी सभी यात्रियों को बीमा सुविधा मिल सकती है।
5 साल से छोटे बच्चों पर लागू नहीं होगा बीमा
रेलवे की इस सुविधा में 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, जिनके लिए बिना सीट का टिकट लिया जाता है। ऐसे बच्चों पर यात्रा बीमा लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बदला नियम
सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2026 को रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों की तरह यात्रा बीमा देने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि बड़ी संख्या में यात्री अब भी स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीदते हैं, इसलिए उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इसी निर्देश के बाद रेलवे बोर्ड ने काउंटर टिकटों के लिए भी यात्रा बीमा की सुविधा लागू की है।
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