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ट्रेन में तेज आवाज में फोन चलाने पर ₹1,000 का जुर्माना, बार-बार नियम तोड़ने पर होगा ये…

ट्रेन(Indian Railway) में सफर के दौरान मोबाइल फोन के स्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुनना वीडियो देखना या फोन पर ऊंची आवाज में बात करना दूसरे यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसी समस्या को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने यात्रियों से ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर शोर न करने की अपील की है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे संगीत और वीडियो सुनने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करें, ताकि आसपास के लोगों को असुविधा न हो।

रेलवे के मुताबिक, कुछ यात्री देर रात भी मोबाइल पर तेज आवाज में वीडियो देखते हैं या गाने बजाते हैं। इससे आराम कर रहे यात्रियों की नींद प्रभावित होती है। इस समस्या को लेकर दक्षिण रेलवे के चेन्नई मुख्यालय ने यात्रियों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत ट्रेनों और स्टेशनों पर हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में घोषणाएं करके लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की जा सकती है।

पुराने निर्देशों में भी दी गई थी सलाह

रेलवे बोर्ड ने 23 जुलाई 2012 को जारी निर्देशों में यात्रियों को मोबाइल पर ऊंची आवाज में बात करने, तेज रिंगटोन रखने और दूसरे यात्रियों को परेशान करने वाली गतिविधियों से बचने की सलाह दी थी। मोबाइल को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखना और फोन पर धीमी आवाज में बात करना भी अच्छी यात्रा शिष्टाचार का हिस्सा है।

रेलवे एक्ट के तहत क्या हो सकती है कार्रवाई?

दक्षिण रेलवे के पत्र में रेलवे एक्ट की धारा 145 का उल्लेख किया गया है जो उपद्रव और अनुचित व्यवहार से संबंधित है। हालांकि, केवल स्पीकर पर मोबाइल चलाने पर हर मामले में सीधे छह महीने की जेल या 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा ऐसा दावा करने से पहले संबंधित कानूनी प्रावधानों और रेलवे के आधिकारिक आदेश की पुष्टि जरूरी है। यात्रियों के लिए बेहतर यही है कि वे सफर के दौरान ईयरफोन लगाएं आवाज धीमी रखें और सहयात्रियों की सुविधा का ध्यान रखें।

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