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चालान नहीं भरा तो कटेगी बिजली! सुप्रीम कोर्ट का सुझाव बिजली के बिल से हो ट्रैफिक जुर्माने की वसूली

देशभर में करोड़ों रुपये के लंबित ट्रैफिक चालान की वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त और अनोखा सुझाव दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि वाहन चालक ट्रैफिक ई-चालान का भुगतान नहीं करते हैं, तो उस जुर्माने की राशि को सीधे उनके बिजली के बिल में जोड़ दिया जाना चाहिए। कोर्ट का तर्क है कि बिजली कनेक्शन कटने के डर से लोग अनिवार्य रूप से अपने बिल का भुगतान करेंगे। देश में लंबे समय से अटके चालान की रिकवरी के लिए ऐसा व्यावहारिक तरीका खोजना बेहद आवश्यक हो गया है।

₹45,000 करोड़ के बकाया चालान पर चिंता

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने स्पष्ट किया कि केवल लाखों की संख्या में ई-चालान जारी कर देना काफी नहीं है, असली चुनौती उन चालानों से जुर्माने की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करना है। अदालत को अवगत कराया गया कि देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-चालान के तहत कुल ₹45,000 करोड़ रुपये की भारी रकम बकाया है, जिसमें से अब तक केवल ₹25,000 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कागजी कार्रवाई के बजाय जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए काम करें।

वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस पर लगेगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बकाएदारों पर शिकंजा कसने के लिए कई कड़े प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। कोर्ट के अनुसार, जब तक संबंधित वाहन के सभी चालान क्लियर नहीं हो जाते, तब तक उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के रिन्यूअल, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने और वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसे चालान बकाएदारों के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को निलंबित करने और नए रिन्यूअल पर पाबंदी लगाने के कड़े कदम उठाने की जरूरत है।

गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट करने और जब्त करने के निर्देश

अदालत ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि ई-चालान न भरने वाले वाहनों को ‘परिवहन पोर्टल’ पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, ताकि गाड़ियों के ओनरशिप ट्रांसफर (बेचने की प्रक्रिया) को पूरी तरह ब्लॉक किया जा सके। इसके साथ ही, ऐसे वाहनों के लिए प्रदूषण (PUC) सर्टिफिकेट जारी करने पर भी रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर वाहनों की रैंडम चेकिंग बढ़ाई जानी चाहिए और अगर बार-बार चालान जमा न करने की लापरवाही पाई जाए, तो गाड़ियों को तुरंत जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

 

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