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सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी पर लगाया ₹3 लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी को अपने आदेश का पालन न करने के लिए फटकार लगाई और कहा कि वे खुद को युवाओं का आइकॉन मानते हैं। शीर्ष अदालत ने इन तीनों पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और उन्हें 2 हफ़्ते के अंदर यह रकम जमा करने को कहा।

 चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश तब दिया जब उन्हें बताया गया कि रैना ने अपने शो में किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया था, जैसा कि कोर्ट के पिछले आदेश में कहा गया था।

कोर्ट को गुमराह किया: SC

“हमें इसमें कोई शक नहीं है कि समय रैना ने कोर्ट को गुमराह किया है। उन्होंने इस कोर्ट के सामने दिए गए बयानों/वचनों का खुलेआम उल्लंघन किया है। बेंच ने कहा, “गलती को और गंभीर बनाने की कोशिश यह कहकर की गई कि कल अनुपालन हलफ़नामा दाखिल किया गया था, जबकि असल में कोई हलफ़नामा दाखिल नहीं किया गया है।” CJI ने टिप्पणी की कि उन्हें लगता है कि देश के बाहर बैठकर वे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

अब उन्हें भुगतने दें: SC

“अब उन्हें भुगतने दें।” CJI ने कहा, “अगर यह अहंकार नहीं है, तो हमें ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी भी बदलनी होगी।” सुप्रीम कोर्ट ‘क्योर SMA इंडिया फ़ाउंडेशन’ की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि रैना ने ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी’ (SMA) के इलाज के ज़्यादा खर्च को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी की और इस तरह की विकलांगता वाले व्यक्ति का मज़ाक भी उड़ाया।

विकलांग लोगों को शो में शामिल होने का कोई न्योता नहीं दिया 

सुनवाई के दौरान, संगठन की ओर से पेश सीनियर वकील अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि रैना ने अपने किसी भी शो में शामिल होने के लिए उनसे कभी संपर्क नहीं किया। याचिका में “इंडियाज़ गॉट लेटेंट” के होस्ट समय रैना और अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर द्वारा किए गए मज़ाक का ज़िक्र किया गया था।

विकलांग लोगों की गरिमा की रक्षा के लिए कड़े कानून की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह SC-ST एक्ट की तर्ज़ पर विकलांग लोगों और दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों से पीड़ित लोगों का मज़ाक उड़ाने वाली अपमानजनक टिप्पणियों को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने पर विचार करे।

भविष्य में अपने व्यवहार को लेकर सावधान रहने को कहते हुए, बेंच ने कॉमेडियन रैना और अन्य लोगों को यह भी निर्देश दिया कि वे विकलांग लोगों (PwDs) – खासकर SMA से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए फंड जुटाने के मकसद से उनकी सफलता की कहानियों पर हर महीने दो कार्यक्रम या शो आयोजित करें।

 

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