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UP में हुक्का बार पर हाई कोर्ट की सख्ती, ‘स्मोकिंग एरिया’ की दलील भी नहीं चली

उत्तर प्रदेश में हुक्का बार संचालित करने वालों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट(UP High Court) का फैसला अहम है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेस्टोरेंट या अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों में हुक्का सर्विस को केवल इस आधार पर जारी नहीं रखा जा सकता कि उसके लिए अलग से स्मोकिंग एरिया बनाया गया है।

अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गैर-धूम्रपान करने वाले लोगों को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है और इसे किसी कारोबारी प्रतिष्ठान के व्यापारिक हित के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता। जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अभ्देश कुमार चौधरी की पीठ ने हुक्का बार और रेस्टोरेंट में हुक्का उपलब्ध कराने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।

स्मोकिंग एरिया में भी नहीं मिलेगी सर्विस

हाई कोर्ट ने सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, 2003 और उससे जुड़े 2008 के नियमों का उल्लेख किया। अदालत के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। निर्धारित स्मोकिंग एरिया इस नियम का अपवाद है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां किसी तरह की सर्विस भी दी जा सकती है।

कोर्ट ने 2017 में Rule 4(3) में हुए बदलाव को महत्वपूर्ण माना। संशोधन के बाद निर्धारित स्मोकिंग एरिया में किसी भी प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं है।

‘सेल्फ सर्विस’ का तर्क भी नहीं माना

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि रेस्टोरेंट ग्राहक को हुक्का तैयार करके दे सकता है और उसके बाद ग्राहक खुद उसका इस्तेमाल कर सकता है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।

कोर्ट ने माना कि हुक्का तैयार करने में कई चरण शामिल होते हैं, जैसे उसे असेंबल करना, तंबाकू रखना, पानी भरना, फॉयल लगाना और कोयला तैयार करना। इसलिए इसे सामान्य सेल्फ सर्विस नहीं माना जा सकता।

किराए पर उपकरण देने की दलील खारिज

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि रेस्टोरेंट सिर्फ हुक्का उपकरण उपलब्ध कराता है यानी यह सर्विस नहीं बल्कि किराये पर उपकरण देने जैसा है। अदालत ने इस दलील को भी खारिज किया। कोर्ट के अनुसार हुक्का तैयार करने, जलाने, कोयला बदलने, राख हटाने और उसे इस्तेमाल के दौरान बनाए रखने जैसी गतिविधियां भी प्रतिष्ठान की भूमिका का हिस्सा हैं।

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