उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में प्रेम प्रसंग के चलते एक पति की हत्या के मामले में अदालत ने रोंगटे खड़े कर देने वाला फैसला सुनाया है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या-12 ने अमित कश्यप हत्याकांड में उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। करीब डेढ़ साल तक चली लंबी सुनवाई के दौरान इस केस में 86 तारीखें पड़ीं और कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद अदालत ने इस खौफनाक अपराध के लिए दोनों को मौत की सजा दी।
ऐसे रची गई थी हत्या और सर्पदंश की झूठी कहानी
यह सनसनीखेज मामला बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात का है, जहां टाइल-पत्थर का काम करने वाले अमित कश्यप की हत्या उसकी पत्नी रविता और पड़ोसी अमरदीप ने मिलकर की थी। अमरदीप रिश्ते में रविता को ‘चाची’ कहता था, लेकिन इसी आड़ में दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए थे। 12 अप्रैल 2025 को शाकंभरी देवी के दर्शन से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची। रात को जब अमित सो गया, तो अमरदीप थैले में घोड़ापछाड़ सांप लेकर घर में घुसा। रविता ने पति के हाथ दबोच लिए और अमरदीप ने गला दबाकर उसकी जान ले ली।
लाश के पास सांप छोड़कर दिया गया हादसे का रूप
हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों ने मृत अमित के शव के नीचे घोड़ापछाड़ सांप छोड़ दिया। मृत शरीर की कमर के नीचे सांप की पूंछ दबने से उसने पांच बार डसा, जिससे शरीर पर निशान उभर आए ताकि सबको लगे कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है। अगली सुबह बेटे द्वारा शोर मचाए जाने पर परिवार ने इसे सर्पदंश मान लिया और वे अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए शव को बुलंदशहर के गुलावटी ले जाकर झाड़-फूंक भी कराने लगे, ताकि किसी को शक न हो।
एक महिला दरोगा की सूझबूझ से बेनकाब हुआ सच
इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश तत्कालीन थाना प्रभारी दारोगा इंदू वर्मा की मुस्तैदी से हुआ। परिवार और पत्नी के भारी विरोध के बावजूद उन्होंने जिद करके शव का पोस्टमार्टम कराया। तीन दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि होते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, और अब अदालत के इस कड़े फैसले ने साबित कर दिया कि गुनाह चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों न छिपाया जाए, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता।
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