पुणे में फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने 16 होटलों, रेस्टोरेंट, ई-कॉमर्स और डेयरी कारोबारों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिए हैं। जांच में वहां साफ़-सफ़ाई की कमी और फ़ूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन पाया गया था।

फ़ूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन
यह कार्रवाई ‘सेफ़ फ़ूड, सेफ़ ड्रग, सेफ़ महाराष्ट्र’ कैंपेन के तहत 11 से 14 अगस्त के बीच चलाए गए एक स्पेशल इंस्पेक्शन ड्राइव के दौरान की गई। इन कारोबारों में पुणे, सतारा, कोल्हापुर और सांगली के नौ होटल और रेस्टोरेंट, चार ई-कॉमर्स कंपनियां और तीन डेयरी बिजनेस शामिल हैं।
इस कार्रवाई में लोनावाला का होटल सयाजी, भोसरी का सिम्पली साउथ, वानवाड़ी में JBM हॉस्पिटैलिटी की कैंटीन, कैंप का बर्गर किंग, कराड का डोमिनोज़ पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा हट, लोहेगांव का ज़ेप्टो और पुणे में ब्लिंकइट की दो फैसिलिटीज़ शामिल हैं। FDA ने तीन डेयरी कारोबारों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।

FDA पुणे के जॉइंट कमिश्नर (फ़ूड) दिगंबर भोगावाड़े ने कहा, “जांच के दौरान हमें कई ऐसी जगहें मिलीं जहां साफ़-सफ़ाई की बेसिक ज़रूरतों का ठीक से पालन नहीं हो रहा था। जांच की तस्वीरों में खाना बनाने वाली जगहों पर बहुत ज़्यादा चिकनाई और गंदगी जमी हुई, खाना पकाने के उपकरण और बर्तन गंदे और खाने-पीने की चीज़ें खराब हालत में रखी हुई दिखाई दीं। कुछ जगहों पर तेल के कंटेनर और दूसरी चीज़ें गंदी या खराब हालत वाली जगहों के पास रखी हुई थीं। ऐसी स्थितियों से कंटैमिनेशन का खतरा बढ़ सकता है और लोगों को खाना परोसने वाले कारोबारों में इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।”
FDA ने कहा कि साफ़-सफ़ाई के नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारों के खिलाफ़ फ़ूड सेफ्टी कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। भोगावाड़े ने आगे कहा, “विभाग 15 अगस्त से स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में ज़्यादा फैट, ज़्यादा शुगर और ज़्यादा नमक (HFSS) वाले प्रोडक्ट बेचने वाले कारोबारों के खिलाफ़ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।”
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