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लोकसभा से पास हुआ सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल 2026, जजों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर की गई 38

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते हुए लंबित मामलों के बोझ को कम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सोमवार को लोकसभा में ‘सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक, 2026’ पारित किया गया। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या को बढ़ाता है। नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट अब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित कुल 38 न्यायाधीशों के साथ काम कर सकेगा।

अधिकतम संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में यह विधेयक पेश किया। यह ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956’ में संशोधन करता है। संशोधन के तहत, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। इसका मतलब है कि मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट की कुल स्वीकृत संख्या 34 से बढ़कर 38 न्यायाधीश हो जाएगी।

संविधान पीठों के गठन में आसानी

यह विधेयक मई 2026 में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार बढ़ते लंबित मामलों को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना जरूरी हो गया था। सरकार के अनुसार, चार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश नियमित रूप से संविधान पीठों का गठन कर सकेंगे। इसके अलावा, नियमित अपीलों और अन्य मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी।

इस कदम से संवैधानिक महत्व के लंबे समय से लंबित मामलों और सामान्य अपीलों, दोनों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने विधेयक के वित्तीय असर का भी आकलन किया है। आकलन के अनुसार, इस फैसले पर शुरुआती तौर पर लगभग ₹14.04 करोड़ का खर्च आएगा। इसमें नए न्यायाधीशों, उनके कर्मचारियों और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए ₹10.56 करोड़ का सालाना आवर्ती खर्च शामिल है। वहीं, आधिकारिक बुनियादी ढांचा और जरूरी सुविधाएं विकसित करने के लिए ₹3.47 करोड़ का एकमुश्त गैर-आवर्ती खर्च होगा। कोर्ट पर लंबित मामलों का बोझ

संसद में पेश किए गए न्यायिक आंकड़ों के अनुसार, 2026 की शुरुआत तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 92,000 से ज़्यादा हो गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लगभग पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है, फिर भी हर साल दायर होने वाले नए मामलों की संख्या उनके निपटारे की दर से ज़्यादा बनी हुई है। नतीजतन, कोर्ट पर मामलों का बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार का मानना ​​है कि जजों की संख्या बढ़ाने से मामलों के प्रबंधन में सुधार होगा, खास मामलों के लिए अतिरिक्त बेंच बनाने में मदद मिलेगी और न्यायिक प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। खासकर, यह उम्मीद है कि अहम संवैधानिक मामलों की सुनवाई में तेज़ी आएगी। लोकसभा से पारित होने के बाद, अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर इसे वहां मंज़ूरी मिल जाती है और बाद में राष्ट्रपति की सहमति भी मिल जाती है, तो यह कानून बन जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या आधिकारिक तौर पर बढ़कर 38 हो जाएगी।

 

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