Ravita and Amardeep Case: मेरठ में पति की हत्या की साजिश और उसे सांप के काटने से हुई मौत दिखाने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। ADJ कोर्ट-12 के जज ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को पति अमित कश्यप की हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पर मिलकर हत्या की साजिश रचने और वारदात को अंजाम देने का आरोप था।
कोर्ट ने अपराध को बताया बेहद गंभीर
फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि, ”पत्नी के लिए धर्म भी कहता है कि पति परमेश्वर होता है। ऐसे में पति धर्म है और पति की हत्या बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे में फांसी दी जाएगी।” अदालत के इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है।
12 अप्रैल 2025 की है वारदात
यह सनसनीखेज घटना 12 अप्रैल 2025 की है। आरोप के मुताबिक, रविता ने अपने पड़ोसी प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित कश्यप की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद हत्या को प्राकृतिक मौत का रूप देने के लिए एक खौफनाक साजिश रची गई।
शव के पास छोड़ दिया था सांप
हत्या के बाद अमित के शव के पास एक सांप छोड़ दिया गया था, ताकि लोगों को लगे कि उसकी मौत सर्पदंश से हुई है। अगली सुबह अमित का शव बिस्तर पर पड़ा मिला और पास में सांप भी दिखाई दिया। शुरुआती तौर पर लोगों को लगा कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई होगी।
पोस्टमार्टम में खुला हत्या का राज
मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी कहानी बदल गई। रिपोर्ट में अमित की मौत गला घोंटने से होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की और सर्पदंश से मौत दिखाने की साजिश का पर्दाफाश किया।
सपेरे और कॉल डिटेल से खुला राज
पुलिस की जांच में सपेरे और कॉल डिटेल अहम कड़ी साबित हुए। जांच आगे बढ़ने पर रविता और अमरदीप की भूमिका सामने आई और पुलिस ने हत्या की साजिश का खुलासा किया। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद दोनों को दोषी ठहराया गया।
मुस्कान-साहिल मामले के दो दिन बाद फैसला
मेरठ में ही दो दिन पहले पति की हत्या के एक अन्य चर्चित मामले में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मौत की सजा सुनाई थी। अब रविता और अमरदीप को भी फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मेरठ में पति की हत्या से जुड़े इन दोनों मामलों की चर्चा तेज हो गई है।
Read More:
AI को गाली देने पर बैन हो सकता है अकाउंट? इस कंपनी ने लिया बड़ा फैसला


[…] […]