Patna Coaching Dispute: पटना के फेमस कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को अदालत से बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब आदेश जारी कर दिया गया है।
फायरिंग और हिंसा से जुड़ा है मामला
यह मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (केजीएस) के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। घटना के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया था और दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपों को बताते रहे बेबुनियाद
घटना के बाद खान सर के समर्थकों और पक्ष की ओर से रौशन आनंद पर कई आरोप लगाए गए थे। हालांकि रौशन आनंद लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे और उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया। इसके बावजूद पुलिस कार्रवाई के बाद उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है।
खान सर को मिली अंतरिम राहत
वहीं इसी मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला जज ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।
मामले की जांच जारी
मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस कई पहलुओं की पड़ताल कर रही है। एक ओर जहां रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज हो गई है, वहीं दूसरी ओर खान सर को मिली अंतरिम राहत ने इस बहुचर्चित मामले की कानूनी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई और जांच की प्रगति पर टिकी हैं।
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