अमेरिका में उबर से जुड़े एक मामले में 23 वर्षीय महिला की मौत को लेकर कंपनी को बड़ा मुआवजा देना होगा। कैलिफोर्निया के एक हाइवे पर हुई घटना के मामले में उबर को महिला के परिवार को 4 करोड़ डॉलर यानी करीब 380 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। यह फैसला पांच दिन चली मध्यस्थता की प्रक्रिया के बाद आया।
दोस्त की तबीयत बिगड़ने के बाद बदली स्थिति
अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, एमिली नॉर्मंडिन-पार्कर ने 12 अगस्त 2023 को अपनी एक दोस्त के साथ घर जाने के लिए उबर बुक की थी। सफर के दौरान उनकी दोस्त की तबीयत खराब हो गई और उसने कार के भीतर उल्टी कर दी। एमिली के माता-पिता का आरोप है कि इसके बाद ड्राइवर वू ट्रान ने कैलिफोर्निया के हाइवे पर गाड़ी रोक दी और दोनों महिलाओं को वाहन से बाहर निकलने के लिए कहा। परिवार के मुताबिक, दोनों को सड़क किनारे छोड़ने के कुछ समय बाद दूसरी कार ने एमिली को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।
जज ने ड्राइवर के फैसले पर उठाया सवाल
परिवार की ओर से मुकदमा लड़ रही लॉ फर्म पैनिश, शीया, रविपुडी के अनुसार, ड्राइवर ने महिलाओं को किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के बजाय उन्हें हाइवे पर उतार दिया। वकीलों का कहना है कि ट्रान ने बाद में उबर को फोन किया और कार में हुई गंदगी की सफाई का शुल्क एमिली से लेने की मांग की। जज रिचर्ड स्टोन ने कहा कि ट्रान ने यात्रियों की सुरक्षा के मुकाबले अपनी नई कार को अधिक महत्व दिया। उनके मुताबिक, ड्राइवर हाइवे से बाहर निकलकर दोनों महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर छोड़ सकता था। इसलिए अब 380 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है।
उबर ने जिम्मेदारी से किया था इनकार
मामले में उबर की ओर से यह तर्क दिया गया था कि ड्राइवर कंपनी का कर्मचारी नहीं बल्कि स्वतंत्र ठेकेदार था। इसलिए उसके कार्य के लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, मध्यस्थता के बाद कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया गया। उबर ने फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि उसका मानना है कि मध्यस्थ ने कंपनी को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराकर गलती की है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह सुरक्षा विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर तकनीक, नीतियों और सुरक्षा उपायों में लगातार सुधार कर रही है।
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