HomeBreaking Newsदफ्तरों के चक्कर खत्म! हरियाणा में अब घर बैठे करें अनधिकृत निर्माण...

दफ्तरों के चक्कर खत्म! हरियाणा में अब घर बैठे करें अनधिकृत निर्माण तोड़ने के खिलाफ अपील

शहरी इलाकों में अतिक्रमण से जुड़े मामलों में, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ अपील अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ट्रिब्यूनल में ऑनलाइन फाइल की जा सकती है। रिटायर्ड जस्टिस राजन गुप्ता ने मंगलवार को ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम का उद्घाटन किया।

ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम शुरू

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल और डायरेक्टर अमित खत्री के साथ अपील फाइलिंग सिस्टम लॉन्च करते हुए, जस्टिस राजन गुप्ता ने कहा कि अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई संबंधित डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर द्वारा ‘हरियाणा शेड्यूल्ड रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट एक्ट, 1963’ के प्रावधानों के तहत शुरू की जाती है। पीड़ित व्यक्तियों के पास ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील फाइल करने का कानूनी अधिकार है।

अब तक, अपीलें फिजिकली फाइल करनी पड़ती थीं या तो ट्रिब्यूनल के ऑफिस जाकर या किसी कानूनी वकील के माध्यम से। इस प्रक्रिया में अक्सर काफी समय, मेहनत और खर्च लगता था। ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम शुरू होने से, यह प्रक्रिया काफी सुव्यवस्थित और आधुनिक हो गई है।

समय और पैसे दोनों की बचत

नागरिक अब एक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपनी अपीलें आसानी से ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, जिससे उन्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

इस सिस्टम से पहुंच बढ़ने, पारदर्शिता सुनिश्चित होने और आम जनता के लिए समय और पैसे दोनों की बचत होने की उम्मीद है। यह पहल कुशल सेवा वितरण और न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के प्रति ट्रिब्यूनल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

 

READ MORE: IMD ने UP, हरियाणा और पंजाब में जारी किया लू का अलर्ट, 42 डिग्री तक जाएगा पारा

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments