उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों में जावेद, अनस, नाज़िम और कासिम शामिल हैं। सजा पर अदालत का फैसला अलग से सुनाया जाएगा।
इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच की थी। जॉइंट सीपी (क्राइम) सुरेंद्र कुमार ने अदालत के फैसले के बाद बताया कि वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद क्राइम ब्रांच ने विस्तृत जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन के साथ-साथ उनके 10 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था।
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जॉइंट सीपी ने कहा कि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ताहिर हुसैन, जावेद, अनस, नाज़िम और कासिम को हत्या के मामले में दोषी माना है। यह मामला वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है, जिस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी।
अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि दोषी ठहराए गए आरोपियों को अदालत कितनी सजा सुनाती है। मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

