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दिल्ली के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए खुशखबरी, MCD ने बढ़ाई प्रॉपर्टी टैक्स छूट की डेडलाइन…

दिल्ली के प्रॉपर्टी मालिकों(Delhi property Owners) के लिए राहत की खबर सामने आई है। Municipal Corporation of Delhi (MCD) ने प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी वन टाइम एमनेस्टी योजना की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है, जिससे लाखों टैक्सपेयर्स को बकाया भुगतान के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। MCD की “संपत्ति कर निपटान योजना (SUNIYO One Plus Five)” के तहत अब प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ लेने का मौका देना है।

सभी तरह की संपत्तियों पर लागू

यह योजना एमसीडी क्षेत्र में आने वाली सभी श्रेणी की संपत्तियों रिहायशी, व्यावसायिक और अन्य पर लागू होगी। हालांकि, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच भुगतान करने वालों को मूल टैक्स राशि पर 5% की लेट फीस देनी होगी। इसके अलावा योजना की अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इस स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक के सेल्फ असेसमेंट प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न (SAPTR) दाखिल किए जा सकते हैं। इससे उन लोगों को विशेष राहत मिलेगी, जिन्होंने पिछले वर्षों का टैक्स अब तक जमा नहीं किया है। एमसीडी प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि टैक्स जमा करने और रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को सरल और सुचारू बनाया जाए, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

समय रहते भुगतान की अपील

निगम ने टैक्सपेयर्स से आग्रह किया है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द भुगतान कर दें। इससे अंतिम समय में होने वाली भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचा जा सकेगा। कुल मिलाकर, यह निर्णय उन लोगों के लिए बड़ा अवसर है जो अब तक किसी कारणवश अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुका पाए थे।

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