पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ दर्ज मामले में अमृतसर जिला अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने ग्रामीण पुलिस को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के भीतर बिक्रम सिंह मजीठिया के वकीलों को FIR की कॉपी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि वे मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकें।
FIR की कॉपी न मिलने पर कोर्ट पहुंचे मजीठिया
बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से अमृतसर अदालत में याचिका दायर कर कहा गया था कि उनके खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी अब तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उनके वकीलों अमनबीर सिंह सियाली, एडवोकेट बाठ और प्रदीप सैनी ने अदालत में दलील दी कि FIR की कॉपी के बिना कानूनी पैरवी संभव नहीं है। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस को निर्धारित समय के भीतर कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
साथी को छुड़ाने के आरोप में दर्ज हुआ मामला
जानकारी के अनुसार, यह विवाद बिक्रम सिंह मजीठिया के एक करीबी सहयोगी से जुड़ा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस का आरोप है कि बिक्रम सिंह मजीठिया और उनके समर्थक मजीठा थाने पहुंचे और आरोपी को छुड़ाकर ले गए। पुलिस का यह भी दावा है कि इस दौरान थाने के रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाया गया।
पुलिस की जांच जारी
अमृतसर ग्रामीण पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध सबूतों और शिकायतों के आधार पर केस दर्ज किया गया है। वहीं बिक्रम सिंह मजीठिया और उनके समर्थकों ने आरोपों को राजनीतिक से जुड़ा बताया है। मामले में आगे की कानूनी और पुलिस कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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