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एक्सपायर्ड और सड़ा हुआ खाना बेचने का आरोप, Swiggy पर FSSAI का कड़ा एक्शन

FSS Act 2006 के नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर कई ग्राहकों की शिकायतों के बाद, शनिवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने Swiggy Instamart को नौ नोटिस जारी किए। फूड बिज़नेस ऑपरेटर (FBO) को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

FSSAI ने कहा कि ग्राहकों की शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि Swiggy Instamart के ज़रिए एक्सपायर हो चुके, खराब, सड़े हुए, दूषित और असुरक्षित खाद्य उत्पाद बेचे गए।

रेगुलेटरी बॉडी ने पाया

NOICE अंडे कथित तौर पर ऐसे ब्रांड नाम के तहत बेचे जा रहे थे जो मौजूदा FSSAI लाइसेंस में स्वीकृत उत्पाद श्रेणियों में शामिल नहीं थे। FBO को निर्देश दिया गया था कि जब तक उत्पाद वैध लाइसेंस के अंतर्गत न हो, तब तक उसे न बेचे और यदि आवश्यक हो तो लाइसेंस में बदलाव के लिए आवेदन करे। Healthify 100% Whey Protein 1 kg और Noice Homestyle Madras Mixture with Peanuts कथित तौर पर उनकी एक्सपायरी डेट के बाद बेचे गए थे।

Akshayakalpa Organic Egg कथित तौर पर एक्सपायर, सड़ा हुआ, बदबूदार और दूषित पाया गया, जिससे वह इंसानों के खाने लायक नहीं रह गया था। शिकायत बढ़ाए जाने के बावजूद FBO द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। Kakke da Paratha कथित तौर पर खराब और बदबूदार पाया गया, जिससे वह इंसानों के खाने लायक नहीं रह गया था। शिकायत बढ़ाए जाने के बावजूद FBO द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

FSSAI ने Swiggy को दिया आदेश

FSSAI ने Swiggy Instamart को निर्देश दिया है कि वह कथित उल्लंघनों और बताई गई घटनाओं के कारणों पर दस्तावेज़ी सबूतों के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण दे। साथ ही, खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई क्वालिटी एश्योरेंस, खाद्य सुरक्षा निगरानी, ​​इन्वेंट्री प्रबंधन, स्टॉक रोटेशन, स्वच्छता, भंडारण, हैंडलिंग प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों का विवरण भी जमा करे।

Swiggy Instamart को अब सुधारात्मक और निवारक कार्यों (CAPA), मूल कारण के विश्लेषण, ग्राहकों की शिकायतों के समाधान और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए लागू किए गए उपायों का विवरण भी देना होगा। साथ ही, तय समय सीमा के भीतर आवश्यक स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी, ऐसा न करने पर FSS Act, 2006 के तहत उचित कार्रवाई की जा सकती है।

Swiggy का बयान

एक बयान में Swiggy ने कहा, “हम FSSAI द्वारा चिह्नित लिस्टिंग की समीक्षा कर रहे हैं और उन्हें सुलझाने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं।”

 

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