दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि जो लोग कचरा प्रबंधन और पशु बलि से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें कड़ी आपराधिक सज़ा का सामना करना पड़ेगा। ये टिप्पणियाँ ईद-उल-अज़हा जिसे आम तौर पर बकरीद के नाम से जाना जाता है, से पहले आई हैं। यह त्योहार बुधवार से गुरुवार तक मनाया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने आने वाले त्योहार के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि बकरीद पर गोवंश (गाय, बछड़े, ऊंट) या अन्य प्रतिबंधित जानवरों की बलि देना पूरी तरह से मना है, और जो लोग ऐसा करेंगे, उन पर आपराधिक मामले चलाए जाएंगे।
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026
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बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
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सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी
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कुर्बानी के बाद सीवर व नाली या सार्वजनिक स्थलों पर Waste को डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है , कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है
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इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं
दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, “अगर आपको कोई इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिखे, तो आप उसकी शिकायत पुलिस और दिल्ली सरकार के विकास विभाग से कर सकते हैं।” इस बीच, मिश्रा ने सभी को ईद-उल-अज़हा की बधाई दी और उनसे कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से यह त्योहार मनाने की अपील की।

