Delhi School Hybrid Mode: दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता का असर अब स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ने लगा है। बच्चों को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने अहम फैसला लेते हुए राजधानी के सभी स्कूलों में कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत बच्चों को स्कूल जाकर कक्षाओं में शामिल होने के साथ घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करने का विकल्प भी मिलेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले निर्देश तक जारी रहेगा।
GRAP-3 लागू होने के बाद शिक्षा निदेशालय का फैसला
दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसी के बाद शिक्षा निदेशालय ने छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई के तरीके में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जहरीली हवा के सीधे संपर्क में आने से बचाने के साथ उनकी पढ़ाई भी जारी रखना है।
सरकारी और प्राइवेट समेत सभी स्कूलों पर लागू होगा आदेश
शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देश केवल दिल्ली सरकार के स्कूलों तक सीमित नहीं हैं। इसके दायरे में सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल शामिल किए गए हैं। इसके अलावा नगर निगम दिल्ली (MCD), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को भी इन निर्देशों का पालन करना होगा।
इसका मतलब है कि राजधानी में संचालित सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी।
अभिभावक चुन सकेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प
हाइब्रिड मोड व्यवस्था के तहत स्कूलों में नियमित रूप से फिजिकल कक्षाएं भी संचालित होंगी और ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों की सुविधा और आसपास के प्रदूषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऑनलाइन क्लास से जोड़ सकते हैं।
इस फैसले से उन परिवारों को विशेष राहत मिलेगी, जो खराब वायु गुणवत्ता के कारण छोटे बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर चिंतित हैं। हालांकि, यह स्कूलों को पूरी तरह बंद करने का आदेश नहीं है। इसका उद्देश्य पढ़ाई बाधित किए बिना बच्चों को घर से पढ़ने की सुविधा देना है।
अगले आदेश तक जारी रहेगी हाइब्रिड व्यवस्था
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि हाइब्रिड मोड से जुड़ा यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा। ऐसे में अभिभावकों को स्कूलों की ओर से भेजे जाने वाले संदेशों और ऑनलाइन कक्षाओं से संबंधित जानकारियों पर नजर रखनी चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और GRAP के तहत लिए जाने वाले आगामी फैसलों के आधार पर स्कूलों के संचालन को लेकर आगे भी नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
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