केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने गुरुवार को नई दिल्ली में जंतर-मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद करने का आदेश दिया। इसके पीछे जन-सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत का हवाला दिया गया है।

मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 23 जुलाई को शाम 4 बजे से आधी रात तक सभी तरह की मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। यह आदेश टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023 और टेलीकम्युनिकेशंस नियम, 2024 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय गृह सचिव ने यह पक्का करने के बाद कि यह कदम “जन-सुरक्षा और सार्वजनिक आपातकाल को रोकने” के लिए ज़रूरी है, “कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अपराध को करने के लिए उकसावे को रोकने” के मकसद से सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया। आदेश में यह भी कहा गया है कि सेवाओं को बंद करने की मंज़ूरी केंद्रीय गृह सचिव ने दी है। अंडर सेक्रेटरी महेंद्र विक्रम सिंह के हस्ताक्षर वाला यह आदेश दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लागू करने के लिए भेजा गया है।
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