बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडी किंग कहे जाने वाले राजपाल यादव(Rajpal Yadav) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा सुनाई है।
यह फैसला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया है। इसको लेकर कोर्ट का कहना है कि एक्टर को पहले भी कई मौके दिए गए थे लेकिन अदालत में दिए गए आश्वासनों का उन्होंने पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
सात मामलों में तीन-तीन महीने की सजा
हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस के सभी सात मामलों में तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि, अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसका मतलब है कि एक्टर को कुल तीन महीने की ही जेल की सजा काटनी होगी।
सजा के साथ अदालत ने आर्थिक दंड भी लगाया है। प्रत्येक मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। सातों मामलों को मिलाकर यह राशि करीब 7.35 करोड़ रुपये बनती है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, हर मामले में जुर्माने की राशि में से 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे जबकि 25 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जाएंगे।
पुराने चेक बाउंस से जुड़ा है मामला
यह मामला उन चेकों से जुड़ा है जो भुगतान न होने के कारण बाउंस हो गए थे। चेक बाउंस के मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत शिकायतकर्ताओं ने अदालत का रुख किया था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभिनेता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।