भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भ्रामक विज्ञापनों और गलत लेबलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 फूड कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों पर उत्पादों की पैकेजिंग और प्रचार सामग्री में ऐसे दावे करने का आरोप है, जो उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं।
FSSAI के अनुसार, कई कंपनियों ने अपने उत्पादों पर “No Added Sugar”, “100% Natural”, “Pure & Healthy” और “Heart Pro” जैसे दावे किए, जिनका पर्याप्त वैज्ञानिक या नियामकीय आधार नहीं मिला। जांच में पाया गया कि कुछ उत्पादों में इस्तेमाल की गई सामग्री उनके दावों से मेल नहीं खाती।
नोटिस पाने वाली कंपनियों में प्लक्क मैंगो फ्रूट जूस, नेचुरल पनीर, गौर हेल्दी फूड, मास्टरचाउ फूड्स, किंडर जॉय, सैफोला और अन्य ब्रांड शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर, प्लक्क मैंगो फ्रूट जूस पर “No Added Sugar” का दावा किया गया था, जबकि उत्पाद में गन्ने का रस भी मौजूद था। वहीं कुछ उत्पादों पर “100% Natural” और स्वास्थ्य लाभ से जुड़े दावों पर भी सवाल उठाए गए हैं।
FSSAI ने संबंधित कंपनियों को नियमों के अनुरूप लेबलिंग और मार्केटिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, बीकानेरवाला को साफ-सफाई संबंधी शिकायतों के बाद नोटिस जारी किया गया है, जबकि IRCTC कैटरिंग से जुड़े डेयरी उत्पादों में फंगस की शिकायत मिलने पर जांच शुरू कर दी गई है।
ग्राहकों का कहना है कि उपभोक्ताओं को सही और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना खाद्य कंपनियों की जिम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

