हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के NIT क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल इंटरनेट और अन्य डिजिटल सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। प्रशासन की ओर से यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है। गृह विभाग के अनुसार, सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए अफवाहें या भड़काऊ संदेश फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
सीमित क्षेत्र में ही लागू रहेगा प्रतिबंध
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट बंद करने का आदेश पूरे फरीदाबाद जिले पर लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध सिर्फ NIT जोन के एक निर्धारित क्षेत्र तक सीमित रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक इसका प्रभाव लगभग एक किलोमीटर के दायरे में ही रहेगा, जबकि बाकी इलाकों में सामान्य सेवाएं जारी रहेंगी।
तय अवधि तक रहेंगी सेवाएं बंद
जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध 30 मई की देर रात 12:30 बजे से लागू किया गया है और यह रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रखेंगी।
The Haryana Government has ordered the temporary suspension of mobile internet services, bulk SMS services, and all dongle services in a designated area of Faridabad district to maintain public peace and law and order during a demolition drive scheduled for May 30. pic.twitter.com/nwDgZ01XJl
— ANI (@ANI) May 30, 2026
किन सेवाओं पर लगी रोक?
प्रशासनिक आदेश के तहत निम्न सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद किया गया है –
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मोबाइल इंटरनेट सेवाए
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बल्क SMS सेवाएं
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डोंगल आधारित इंटरनेट सेवाएं

