Maharashtra FDA Action: दिवाली से पहले महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर FDA ने कड़ा एक्शन लिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 4 और 5 नवंबर को पूरे राज्य में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान खाद्य कारोबार से जुड़े कुल 105 लाइसेंस निलंबित किए गए। इनमें से 28 लाइसेंस अकेले मुंबई में रद्द किए गए। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया गया। इनमें पुणे के तीन, अमरावती के दो और मुंबई तथा कोंकण क्षेत्र के एक-एक प्रतिष्ठान शामिल हैं।
Zepto, Blinkit और बिरयानी बाय किलो पर कार्रवाई
FDA के इस अभियान में कई बड़े क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लोकप्रिय फूड चेन भी जांच के दायरे में आए। मुंबई में जेप्टो के वर्ली स्थित प्रतिष्ठान और ब्लिंकिट का संचालन करने वाली ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। इसके अलावा बिरयानी बाय किलो, वर्ली स्थित टॉसिन पिज्जा और जंबो बर्गर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर इन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस पर कार्रवाई की गई है।
राजधानी बिरयानी सेंटर को बंद करने का आदेश
मुंबई के बोरीवली इलाके में स्थित राजधानी बिरयानी सेंटर के खिलाफ भी FDA ने कड़ा कदम उठाया। यहां खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिष्ठान को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया गया। वहीं, नागपुर में डी-मार्ट के एक आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, वहां लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था।
1.35 करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध खाद्य स्टॉक जब्त
विशेष अभियान के दौरान FDA की टीमों ने 69 से ज्यादा प्रतिष्ठानों से 1.35 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य का खाद्य स्टॉक जब्त किया। इस खाद्य सामग्री के असुरक्षित या मिलावटी होने का संदेह था। इसके अलावा प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन FIR दर्ज की गईं। अभियान के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो वाहनों को भी जब्त किया गया।
FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
महाराष्ट्र FDA के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी है कि जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यवसाय को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुंडे ने उन कानूनी प्रावधानों का भी उल्लेख किया, जिनके तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री के मामले में आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। FDA की इस कार्रवाई का उद्देश्य दिवाली के दौरान लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
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