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दिल्ली वाले ध्यान दें! अब मेट्रो में तोड़ा एक भी नियम तो भारी पड़ेगा सफर, लगेगा मोटा फाइन

DMRC Fine Rules: दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। केंद्र सरकार मेट्रो में नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाने जा रही है, जिसके तहत कुछ मामलों में अब 5000 रुपये तक का दंड भरना पड़ सकता है। यह बदलाव Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 में संशोधन के जरिए लाया जा रहा है, जिसे जन विश्वास बिल 2026 के तहत प्रस्तावित किया गया है। इस विधेयक को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने पेश किया।

किन मामलों में बढ़ेगा जुर्माना

प्रस्ताव के अनुसार, मेट्रो में नशे की हालत में यात्रा करना, झगड़ा करना, थूकना या ट्रेन के फर्श पर बैठना अब पहले से महंगा पड़ेगा। इन मामलों में अभी अधिकतम 500 रुपये तक का जुर्माना था, जिसे बढ़ाकर 2500 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। इसी तरह, आपत्तिजनक या प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने पर भी यही जुर्माना लागू होगा।

कोच में गंदगी या लिखने पर सख्त कार्रवाई

अगर कोई यात्री मेट्रो के डिब्बों में लिखता है या पोस्टर चिपकाता है और हटाने से मना करता है, तो उस पर अब भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले जहां इसके लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने तक की सजा का प्रावधान था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव है।

महिला कोच में घुसना पड़ेगा महंगा

महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में अवैध रूप से प्रवेश करने पर भी अब सख्ती बढ़ेगी। वर्तमान में इस नियम के उल्लंघन पर 250 रुपये तक का जुर्माना या तीन महीने तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन प्रस्तावित बदलाव के बाद यह जुर्माना बढ़कर 5000 रुपये तक हो सकता है।

कानून में तकनीकी बदलाव भी शामिल

इस संशोधन में पुराने कानूनी प्रावधानों को भी अपडेट किया जा रहा है। भारतीय दंड संहिता, 1860 के कुछ संदर्भों को हटाकर उनकी जगह Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के प्रावधान जोड़े जाएंगे, जिससे कानून को वर्तमान समय के अनुसार बनाया जा सके।

मेट्रो में अनुशासन बनाए रखना है उद्देश्य

सरकार का उद्देश्य इन बदलावों के जरिए मेट्रो में अनुशासन बनाए रखना और आपराधिक मामलों की जगह आर्थिक दंड को प्राथमिकता देना है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान नियमों का पालन करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएगा।

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