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हिमाचल में ‘हिम बस कार्ड’ 1 अप्रैल से अनिवार्य, छात्रों को 31 मई तक राहत

हिमाचल प्रदेश में सरकारी बसों में रियायती सफर के लिए अब ‘हिम बस कार्ड’ अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो गया है। हालांकि, स्कूली छात्रों को कार्ड बनवाने के लिए 31 मई तक की अतिरिक्त छूट दी गई है।

छात्रों को 31 मई तक राहत

हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने फैसला किया है कि पहली से 12वीं कक्षा के छात्र 31 मई तक हिम बस कार्ड बनवा सकते हैं। इस दौरान वे पहले की तरह यात्रा कर सकेंगे। निगम ने यह छूट स्कूलों के हाल ही में खुलने, परीक्षाओं के समय और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी है। लेकिन 31 मई के बाद बिना कार्ड किसी भी छात्र को मुफ्त यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

बिना कार्ड देना होगा पूरा किराया

नए नियम के तहत अब बिना हिम बस कार्ड यात्रा करने पर महिलाओं समेत सभी यात्रियों को पूरा किराया देना होगा। पहले कार्ड बनवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे अब आगे नहीं बढ़ाया गया है। प्रदेश में अब तक करीब 1.70 लाख हिम बस कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं लगभग 3 हजार कार्ड अभी लंबित हैं, जिन्हें अगले 3-4 दिनों में जारी करने की बात कही गई है। निगम के अनुसार नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है।

महिलाओं को 50% छूट के लिए भी कार्ड जरूरी

हिमाचल में महिलाओं को सरकारी बसों में 50 फीसदी किराया छूट मिलती है, लेकिन अब इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य होगा। पहले पुरुष यात्रियों को ग्रीन और येलो कार्ड पर 30% और 20% की छूट मिलती थी। अब इन कार्डों की जगह भी हिम बस कार्ड लागू किया गया है।

डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था की पहल

HRTC प्रबंधन ने सभी कंडक्टरों को नए नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम परिवहन व्यवस्था को डिजिटल, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है। अब यात्रियों को रियायती सफर के लिए समय रहते हिम बस कार्ड बनवाना जरूरी होगा।

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