मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप
पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसका पति रुस्तम और सास मनीरा लंबे समय से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहे थे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। महिला का आरोप है कि मारपीट के बाद उसके पति ने उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया, जिसके बाद उसने पुलिस का रुख किया।
इन धाराओं में दर्ज हुई FIR
महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा-4 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है। वहीं, सास मनीरा के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न के आरोप में अलग से FIR दर्ज की गई है।
आरोपियों की तलाश में पुलिस
चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। SP ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले जानकारी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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