दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य दोषियों को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज (ASJ) प्रवीण सिंह ने अभियोजन पक्ष की मौत की सज़ा की मांग को खारिज कर दिया और इसके बजाय पांचों दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने कहा कि हालांकि अपराध की बर्बरता “घिनौनी और विचलित करने वाली” थी, लेकिन दोषियों के सुधरने की गुंजाइश है।
दिल्ली पुलिस ने हुसैन और अन्य दोषियों के लिए मौत की सज़ा की मांग की थी और कहा था कि शर्मा की हत्या “ठंडे दिमाग से की गई” और बर्बर थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत से कहा, “जो लोग दया चाहते हैं, उन्हें भी दया दिखानी चाहिए। उनके पास यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि इस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए किसी ने कोई दया दिखाई हो।”
[BREAKING] Delhi riots: Sessions court sentences Tahir Hussain to life in jail for murder of IB officer Ankit Sharma
report by @prashantjha996 https://t.co/mNkMhc3lfE
— Bar and Bench (@barandbench) July 31, 2026

