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कलकत्ता हाई कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को झटका, विदेश जाने की अर्ज़ी खारिज, SSKM में मेडिकल जांच के निर्देश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अर्ज़ी को ठुकरा दिया। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे पहले कोलकाता के सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विशेषज्ञों से अपनी जांच करवाएं।

यह आदेश जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया। इस मामले में बनर्जी पर हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान नफ़रत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप है। कोर्ट में पेश हुए बनर्जी के वकील ने TMC नेता को आंखों के खास इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।

नेत्र रोग विभाग के प्रमुख को बनर्जी की स्थिति का आकलन करने के निर्देश

हालांकि, जस्टिस भट्टाचार्य ने तुरंत मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय निर्देश दिया कि बनर्जी की जांच SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा की जाए। कोर्ट ने अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख को बनर्जी की स्थिति का आकलन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि कोर्ट विदेश यात्रा की अर्ज़ी पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद ही कोई फ़ैसला करेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस भट्टाचार्य ने बनर्जी के वकील से पूछा कि क्या विदेश यात्रा की अनुमति के लिए कोर्ट आने से पहले सांसद ने किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह ली थी। जवाब में, वकील ने बताया कि बनर्जी पिछले 10 सालों से अमेरिका में आंखों का इलाज करवा रहे हैं। इस जानकारी के बावजूद, कोर्ट ने कहा कि विदेश में इलाज पर कोई भी फ़ैसला लेने से पहले SSKM के डॉक्टरों द्वारा नई जांच ज़रूरी है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने बनर्जी की अर्ज़ी का विरोध किया। राज्य के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार ने तर्क दिया कि TMC सांसद को विदेश जाने की अनुमति देने से चल रही कानूनी कार्यवाही पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उनसे जुड़े कई अहम मामले, जिनमें कथित हेट स्पीच का मामला भी शामिल है, अभी भी लंबित हैं।

उन्होंने कहा कि इस चरण में विदेश यात्रा की अनुमति देने से जांच प्रक्रिया में मुश्किलें आ सकती हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने निर्देश दिया कि यात्रा की अर्ज़ी पर कोई भी फ़ैसला लेने से पहले मेडिकल जांच की जाए।

अंतरिम सुरक्षा जारी

फिलहाल विदेश यात्रा की अनुमति न देते हुए, हाई कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में बनर्जी को गिरफ्तारी समेत पुलिस की सख़्त कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा को अक्टूबर तक बढ़ा दिया।

ये आरोप हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले एक चुनावी रैली के दौरान बनर्जी द्वारा दिए गए बयानों से जुड़े हैं। उन पर हिंसा भड़काने वाली बातें कहने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप है। कोर्ट ने बनर्जी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) से कहा कि वह इस मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करे।

 

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